MP NEWS: डीजे, आर्केस्टा बजाने से पहले पढ़ लें ये नया नियम, नहीं तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा!

MP NEWS: मध्य प्रदेश के सीहोर में डीजे और आर्केस्ट्रा बजाने पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा, 75 डेसीबल से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. यह निर्णय परीक्षाओं के समय में विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई खलल न पड़ने के लिए लिया गया है.

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डीजे, आर्केस्टा बजाने से पहले पढ़ लें ये नया नियम

MP NEWS: वैवाहिक कार्यक्रम, सामाजिक और राजनैतिक रैलियों में तेज आवाज में बजने वाले डीजे पर प्रशासन सख्त हो गया है. क्योंकि परीक्षाओं का समय है, विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई खलल नहीं पड़े, इसलिए प्रशासन ने डीजे की आवाज मंद करा दी है और समय भी निश्चित कर दिया है. अब कोई डीजे संचालक तेज आवाज में डीजे बजाएगा तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है.

शादी लग्न का मौसम है तो दूसरी और स्कूलों में परीक्षाओं का सीजन भी शुरू हो गया है. आगामी दिनों में 10 वी और 12 वी कक्षा की बोर्डं परीक्षाएं आयोजित होना है. ऐसे में छात्र अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं कहीं छात्रों की पढ़ाई में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए सीहोर कलेक्टर बाला गुरु के ने डीजे और साउंड के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. 

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रात 10 से सुबह 6:00 बजे तक डीजे-आर्केस्ट्रा पर बैन 

सीहोर एसडीएम तन्मय वर्मा ने नगरपालिका सीहोर के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की जहाँ नगर के डीजे संचालक और मैरिज गार्डन के संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि रात 10 से सुबह 6:00 बजे तक डीजे, ऑर्केस्ट्रा नहीं चलाया जाएगा. तेज आवाज में डीजे चलाने पर भी कार्रवाई होगी. डीजे जप्त कर लिया जाएगा और चालकों के खिलाफ एफआईआर होगी.

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जिले के विभिन्न अनुभागों तथा तहसीलों में एसडीएम, एसडीओपी पुलिस द्वारा डीजे एवं मैरिज गार्डन संचालकों की बैठकें आयोजित की गई. बैठकों में एसडीएम तथा एसडीओपी द्वारा सभी डीजे संचालकों एवं मैरिज गार्डन के संचालकों को डीजे तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निदेर्शों  का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया. बैठक में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रात 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक डीजे का संचालन प्रतिबंधित रहेगा. बच्चों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो. शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी डीजे संचालक और मैरिज गार्डन संचालक के विरुद्ध भी एफआईआर दर्जं की जाएगी. बैठक में डीजे संचालक और मैरिज गार्डन के संचालकों से पुलिस ने सहमति पत्र भी जमा करवाए.

75 डेसीबल से अधिक आवाज में कोई डीजे नहीं बजाए...

सीहोर नगर पालिका में डीजे संचालक और मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक लेते वक्त सीहोर एसडीएम तन्मय वर्मा ने दो टूक कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं चलेगा. हमें विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता है 75 डेसीबल से अधिक आवाज में कोई डीजे नहीं बजाए, अन्यथा  कार्रवाई होगी, डीजे जब्त कर लिया जाएगा एफआईआर भी हो सकती है. 
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