Madhya Pradesh SIR Process: बिहार के बाद अब SIR (Summary Intensive Revision) मध्य प्रदेश में भी लागू हो गया है. इसके तहत आज से प्रदेशभर में मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में बीएलओ घर-घर जाकर वोटर्स का सत्यापन करेंगे. मतदाता की गैरमौजूदगी में परिवार का सदस्य भी वेरिफिकेशन कर सकेगा. इस प्रक्रिया में डुप्लीकेट वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे और छूटे हुए नाम जोड़े जाएंगे.
चुनाव आयोग के अनुसार, वेरिफिकेशन के दौरान 11 तरह के दस्तावेजों की जरूरत होगी. नई बहू और 18 वर्ष पूरे कर चुके युवा भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे. इस दौरान आपको हर जानकारी सही देनी है, अगर इसमें कोई चूक हुई या आपनेझूठी जानकारी दी तो एक साल की जेल हो सकती है या फिर जुर्माना भरना पड़ा सकता है.
आयोग के अनुसार, मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपने नाम और जानकारी का सत्यापन कर सकेंगे. वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा.
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