MP News: तिरंगे को 21 बार दी सलामी और फिर लगाए ‘भारत माता की जय’ के नारे, जानें- युवक ने थाने में जाकर क्यों किया ऐसा

देश विरोधी नारा लगाने का आरोपी फैजान मंगलवार को मिसरोद पुलिस थाना पहुंचा और भारत माता की जय के नारे के साथ तिरंगे को सलामी दी. जानें- उसे ऐसा क्यों करना पड़ा?

विज्ञापन
Read Time: 3 mins

Madhya Pradesh News: कथित रूप से पाकिस्तान (Pro Pakistan) के समर्थन में नारे लगाने का आरोपी शख्स ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MP High Court) के निर्देश पर मंगलवार को पुलिस थाने पहुंचा और ‘भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) को 21 बार सलामी दी. फैजान (Faizan) नाम के इस कथित आरोपी को उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह निर्देश दिया था कि वह यहां स्थित मिसरोद पुलिस थाने में महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी दे और ‘भारत माता की जय' के नारा लगाए.

इसी कड़ी में मंगलवार को फैजान मिसरोद पुलिस थाना पहुंचा और भारत माता की जय के नारे के साथ तिरंगे को सलामी दी. मिसरोद थाने के प्रभारी मनीष राज भदौरिया ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, फैजान महीने के चौथे मंगलवार को पुलिस थाने आया और राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी दी. यह सब मीडिया की मौजूदगी में हुआ और इसकी वीडियोग्राफी भी की गई. उन्होंने कहा कि अनुपालन रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेजी जाएगी और यह गतिविधि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक जारी रहेगी.

Advertisement

फैजान ने की थी ये गलती

वहीं, आरोपी फैजान ने कहा कि रील बनाना और इस तरह के (पाकिस्तान समर्थक) नारे लगाना एक बड़ी गलती थी और उसे इसका पछतावा है. उसने कहा कि किसी को भी देश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए. उसने कहा कि वह अपने दोस्तों से इस तरह की रील न बनाने का अनुरोध करते हैं. आपको बता दें कि फैजान उर्फ ​​फैजल को इस साल मई में मिसरोद पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 बी के तहत एक मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले वह एक वीडियो में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा गया था.

Advertisement

ये कहा था जज ने

जब ये मामला उच्च न्यायालय पहुंचा तो सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति डीके पालीवाल ने 15 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जो उसके अंदर उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा कर सकती है, जहां उसका जन्म हुआ और वह रह रहा है. उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह खुलेआम उस देश के खिलाफ नारे लगा रहा है, जिसमें वह पैदा हुआ और पला-बढ़ा है.

Advertisement

ये भी पढ़ें- Ordinance Factory Blast: ऑर्डिनेंस फैक्टरी खमरिया के feeling section 6 में भारी विस्फोट, कई लोग घायल

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने कथित रूप से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे, जो विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के समान था और उसका कृत्य सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक था.

ये भी पढ़ें-  CG: मयाली नेचर कैंप के कायाकल्प के लिए खर्च होंगे 10 करोड़ रुपये, CM साय ने भी खूबसूरती का उठाया लुत्फ़

Topics mentioned in this article