ग्वालियर में जिला प्रशासन की कार्रवाई, हथियारों को थाने में जमा कराने के आदेश जारी

जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. 16 अक्टूबर 2023 तक सभी हथियारों को पुलिस लाइन में जमा कराने के आदेश जारी किए गए है. सभी लायसेंसधारियों को अनिवार्य रूप से ऐसा करना होगा अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. ग्वालियर जिले में करीब 34 हजार लाइसेंसी हथियार है. 

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हथियारों को थाने में जमा कराने के आदेश जारी

Madhya Pradesh Assembly Elections: प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आचार संहिता भी लागू है. चुनावों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गई है. गुर्जर आंदोलन में हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. इस कड़ी में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है. जिसके तहत जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. 16 अक्टूबर 2023 तक सभी हथियारों को पुलिस लाइन में जमा कराने के आदेश जारी किए गए है. सभी लायसेंसधारियों को अनिवार्य रूप से ऐसा करना होगा अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. ग्वालियर जिले में करीब 34 हजार लाइसेंसी हथियार है. 

चुनावों के मद्देनजर लिया जा रहा एक्शन 

दरअसल, गुर्जर महापंचायत के दौरान 25 सिंतबर को शहर में उपद्रव हो चुका है. इसमें कलेक्ट्रेट समेत अनेक स्थानों पर चक्काजाम, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं थीं. अनेक पुलिस कर्मी घायल हुए थे और सैकड़ों वाहनों को आग लगाई गई थी. इसी के बाद से जिले की पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है. ताजा फैसला विधानसभा चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के मकसद से लिया गया है. जिले में धारा-144 भी लागू की गई है. बताया जा रहा है कि आचार संहिता लागू रहने तक हथियारों के इस्तेमाल और प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.  25 सितंबर को उपद्रव हो चुका है, इससे सबक लेते हुए जिले में सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी गई. 

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किन लोगों पर नहीं होगा यह आदेश लागू 

  • न्यायाधीश 
  • प्रशासनिक अधिकारी
  • सुरक्षा व चुनाव व्यवस्था
  • सेक्टर मजिस्ट्रेट
  • सुरक्षा बल
  • अर्द्धसैनिक बल 
  • VIP 
  • सुरक्षा पुलिस कर्मी 
  • शासकीय बलों
  • बैंक के गार्ड

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