Kendriya Vidyalaya: केंद्रीय विद्यालय के दो टीचर के खिलाफ FIR, स्टूडेंट ने यह कहकर पी ली थी फिनायल

Crime News: जेजे यानी जूवेनाइल जस्टिस एक्ट, यह 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले अपराध से संबंधित है। इसमें बच्चों से मारपीट करना, प्रताड़ित करना या किसी भी तरह की क्रूरता करना अपराध की श्रेणी में आता है. जिस पर इसी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जाता है.

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Gwalior News: ग्वालियर में कक्षा 9वीं के एक छात्र (School Student) द्वारा फिनाइल पीकर सुसाइड (Suicide) करने का प्रयास किया गया था. अब इस मामले में मामले में पुलिस (MP Police) ने केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2 के दो टीचर के खिलाफ जेजे एक्ट (JJ Act) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. दोनों टीचर्स छात्र को प्रताड़ित करते थे उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी देते थे. जिससे आहत छात्र ने यह कदम उठाया था. गंभीर हालत में परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, छात्र की जान बच गई थी. अब पुलिस दोनों शिक्षकों को इस मामले में गिरफ्तार करेगी.

क्या है मामला?

14 साल का पीड़ित छात्र ग्वालियर के डीडी नगर का रहने वाला है. वह भिंड रोड पर स्थित केंद्रीय विद्यालय-2 में 9वीं में पढ़ता है. 8 नवंबर की सुबह वह स्कूल गया था. वहां से घर लौटा तो टॉयलेट में रखी फिनाइल पी ली. इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. दोपहर में पिता घर पहुंचे तो बेटे को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे और भर्ती कराया. छात्र की कॉपी से परिजन को एक सुसाइड नोट मिला था. जिसने सभी को चौका दिया था.

छात्र ने स्कूल की कॉपी में लिखा था कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूं. मुझे मेरी मैम और सर परेशान व टॉर्चर करते हैं. मैम मुझे परीक्षा में फेल करने की धमकी देती हैं. मैं इनसे परेशान होकर यह कदम उठा रहा हूं. मेरे इस कदम के जिम्मेदार मैम और सर रहेंगे.

दोनों शिक्षक उसे बार-बार टॉर्चर कर रहे थे कि वे उसे 9वीं से 10वीं क्लास में नहीं जाने देंगे. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी थी, वहीं सीएसपी महाराजपुरा नागेंद्र सिंह ने बताया कि छात्र को प्रताड़ित करने वाले टीचरों पर धारा मामला दर्ज कर लिया है. अब आगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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