दिनदहाड़े BJP नेता हत्याकांड के बाद कटनी के दो शहरों में धारा 163 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

MP News: कटनी के दो शहरों में धारी 163 लागू कर दी गई है. कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है. 

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के कटनी जिले से एक बड़ी खबर है. यहां के कैमोर और विजयरघवगढ़ में धारा 163 लागू कर दी गई है. कल हुई गोलाकांड की घटना के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए ये आदेश जारी किया है. 

दरअसल कटनी जिले में कल बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की दिनदहाड़े गोलीमारकर हत्या कर दी गई थी. इस गोलीकांड की घटना के बाद इलाके में तनावव की स्थिति निर्मित हो गई. गोलीकांड के बाद बढ़ते तनाव के मद्देनजर कलेक्टर ने तुरंत फैसला लेते हुए धारा 163 लागू कर दिया है. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित है.  सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना जुलूस, सभा, प्रदर्शन या रैली आयोजित करना मना है। (विवाह एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा).कोई भी व्यक्ति चाकू, तलवार, भाला आदि किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा या उनका प्रदर्शन नहीं करेगा.

​घर की छत या सार्वजनिक स्थल पर पत्थर, ईंटें, कांच की बोतलें या ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित करना सख्त मना है. जातीय हिंसा या शांति व्यवस्था भंग करने संबंधी कोई भी कार्य प्रतिबंधित है.

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई 

इस ​आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी.इस बारे में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है व अफसरों को भी जरूरी निर्देश दिए हैं. 

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