Jitu Patwari FIR : जानिए क्या है SC-ST एक्ट जिसके तहत फंस गए जीतू पटवारी? 

Know What is SC-ST Act in Hindi : मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने BJP की महिला नेता के लिए आपत्तिजनक बयान दिया था. पटवारी ने कहा था कि देखो ऐसा है, अब इमारती जी का रस खत्म हो गया है...इस बयान के बाद जीतू पटवारी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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Jitu Patwari FIR : जानिए क्या है SC-ST एक्ट जिसके तहत फंस गए जीतू पटवारी? 

Jitu Patwari FIR News in Hindi: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सियासी हलचल के बीच PCC चीफ जीतू पटवारी (Jitu Patwari) सुर्ख़ियों में बने हुए हैं. जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और पूर्व मंत्री (Former Minister) इमरती देवी (Imarti Devi) को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था. जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है. बता दें कि इस बयान के बाद जीतू पटवारी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. BJP नेता इमरती देवी की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है. FIR बाद प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है... लेकिन इस बीच काफी सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर SC-ST एक्ट क्या है जिसके तहत जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. आइए समझने की कोशिश करते हैं : 

क्या है SC-ST का कानून ? 

SC-ST जिसे हरिजन एक्ट भी कहा जाता है. इस कानून को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों  के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया था. दरअसल, संविधान लागू होने के बाद भी कई पिछड़ी जाति के लोग अपने अधिकारों से वंछित रह गए थे. यही नहीं, समय बीतने के दौरान लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव, अत्याचार और शोषण किया जाने लगा. इसी के तहत साल 1989 में इस कानून को लागू किया गया था. इस कानून के तहत, अगर कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC-ST वर्ग से नहीं है और वो इस वर्ग के लोगों का अपमान करता हो..या उन पर किसी तरह से अत्याचार/दुर्व्यवहार करता हो.... तो इस एक्ट के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान हैं. एक अहम बात ये है कि अगर इस एक्ट के तहत किसी SC-ST वर्ग के खिलाफ कोई अपराध होता है तो आरोपी व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ़्तार कर सकती है. 

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कब लगता है ST SC Act? 

आइए जानते हैं कि वो कौन से अपराध हैं जिसे करने पर इस कानून के तहत आरोपी पर कार्रवाई की जा सकती है. 

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SC-ST वर्ग के किसी व्यक्ति को ऐसी चीज़ खाने के लिए उकसाना/मजबूर करना जो खाने-पीने लायक न हो. SC-ST वर्ग की किसी महिला को अपमानित करना या फिर उसकी छवि ख़राब करने/बदनाम करने के इरादे से हमला बोलना. हरिजन वर्ग के किसी व्यक्ति को कोई जगह, घर या स्थल छोड़ने के लिए मजबूर करना. SC-ST वर्ग के किसी भी व्यक्ति को समाज से बाहरी मानना या उसे बहिष्कार करना. SC-ST वर्ग के किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर नौकरी देने से मना करना.

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हरिजन वर्ग के व्यक्ति को किसी भी सार्वजानिक जगह अस्पताल, स्कूल, में घुसने से मना करना. SC-ST वर्ग के किसी भी व्यक्ति को वोट डालने से रोकना या फिर किसी से जबरदस्ती वोट डलवाना.SC-ST वर्ग के किसी भी व्यक्ति के जबरदस्ती कपड़े उतरवाकर उसे शर्मसार करना.SC-ST वर्ग के किसी भी व्यक्ति को मज़ाक उड़ाने के लिहाज़ से चेहरे पर कालिख पोतना.किसी भी कारण के आधार पर SC-ST वर्ग को लोगों के सामने अपमानित करना/नीचे दिखाना 

क्या कहकर फंसे पटवारी ?

देर रात ग्वालियर में जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के घर पर इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया गया था. जीतू पटवारी ने कहा था कि देखो ऐसा है, अब इमारती जी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चासनी होती है... उनके लिए वो अब कुछ बाकी नहीं.

इन धाराओं में हुई FIR

इमरती देवी अपने लिए जीतू पटवारी की तरफ से ये बयान सुनकर आज  डबरा थाने पहुंची और उनकी शिकायत पर जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के खिलाफ SC-ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवा दी. FIR दर्ज कराने को लेकर इमरती ने कहा कि कांग्रेस ने न केवल उनका बल्कि पूरे प्रदेश की महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान किया है. वैसे तो कांग्रेस की सफाई हो गई है लेकिन अब जितने बचे हैं उन्हें भगवान सद बुद्धि दे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिए. राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी अध्यक्ष तो सोच समझकर बनाना चाहिए. कोंग्रेस में चाहे कमलनाथ हों, जीतू पटवारी हो या दिग्विजय सिंह सभी महिलाओं के साथ ऐसे ही बोलते है.

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