गैंगस्टर जुबेर का जुलूस निकालना पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने दिए मानवाधिकार आयोग को जांच के आदेश 

MP News: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी को सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया जा सकता और यह कार्रवाई मानवाधिकारों का उल्लंघन है.

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Madhya Pradesh News: कुख्यात गैंगस्टर जुबेर मौलाना को गिरफ्तार करने के बाद उसका सिर और दाढ़ी-मूंछ मुंडवाकर जुलूस निकालना भोपाल पुलिस को महंगा पड़ सकता है.  जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

यह याचिका जुबेर की पत्नी शमीम बानो ने दायर की थी. याचिका में कहा गया कि यह कार्रवाई इस्लाम धर्म और मानवाधिकारों का उल्लंघन है. अधिवक्ता प्रशांत चौरसिया ने कोर्ट में दलील दी कि यह संविधान के अनुच्छेद 21, 22 और 25 के खिलाफ है.

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पुलिस ने दी ये सफाई

पुलिस का कहना है कि जुबेर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद ही सिर मुंडवाया था, जबकि याचिकाकर्ता ने इसे गलत बताया. जुबेर को करीब दो महीने पहले गिरफ्तार किया गया था. उस पर फायरिंग, तोड़फोड़, आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं और वह छह महीने से फरार था.हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी को सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया जा सकता और यह कार्रवाई मानवाधिकारों का उल्लंघन है.

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