रायसेन कलेक्टर के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट, लगाई कड़ी फटकार

MP News: रायसेन के कलेक्टर के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है. कोर्ट ने इनके खिलाफ 25 हजार रुपये का वारंट भी जारी कर दिया है. 

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने रायसेन के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. हाईकोर्ट ने  कलेक्टर के खिलाफ 25 हजार रुपए का वारंट जारी किया है.  हाईकोर्ट ने कलेक्टर को जमकर फटकार भी लगाई है. 

ये है मामला

23 साल पहले दिए गए रेवेन्यू बोर्ड के आदेश का पालन नहीं करने के चलते कलेक्टर को तलब किया था. लेकिन कलेक्टर पेश नहीं हुए. कलेक्टर ने कोर्ट में अपना जवाब भेजा था.  इस जवाब पर न्यायालय ने आपत्ति जताते हुए उन्हें न केवल कड़ी फटकार लगाई बल्कि डीजीपी को वारंट तामिल के आदेश दिए थे.  प्रमुख सचिव से भी जवाब  मांगा है.

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22 सितंबर को पेश होने के निर्देश 

जबलपुर हाईकोर्ट ने  22 सितंबर को कलेक्टर को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. वहीं, इसी दिन राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी कलेक्टर के आचरण पर जवाब देने के लिए हाईकोर्ट में आने के लिए तलब किया गया है. 

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