Rape Victim: : नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की कोर्ट ने दी अनुमति, लेकिन माता-पिता को ये करना होगा

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात करने की अनुमति दी है. लेकिन इसके लिए माता- पिता को ही पूरी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

Rape Cases In Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात (abortion) कराने की अनुमति प्रदान की है. जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि माता-पिता के जोखिम व लागत से पीडि़ता का गर्भपात कराया जाए. राज्य सरकार व गर्भपात करने वाले डॉक्टरों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. 

हाईकोर्ट में दायर मामले में कहा गया था कि सिंगरौली जिले (Singrauli District) के मोरवा गांव की रहने वाली 14 साल की लड़की के अपहरण की रिपोर्ट परिजनों द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने लड़की की बरामदगी के बाद अपहरण, रेप व पास्को सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. याचिका में कहा गया था कि नाबालिग लड़की गर्भवती (Pregnent) है और वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है. इसके अलावा वह मानसिक व शारीरिक रूप से भी बच्चें को जन्म देने की स्थिति में नहीं है. 

Advertisement
हाईकोर्ट के आदेश पर नाबालिग के माता-पिता ने हलफनामा पेश किया था कि ट्रायल के दौरान इस बात का समर्थन करेंगे कि आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण किया था और रेप किए जाने के कारण ही उनकी बेटी गर्भवती हुई थी, वह अपने बयानों से मुकरेंगे नहीं

ये भी पढ़ें MP News: रेप, मर्डर फिर लटका दी लाश, ऐसी क्रूरता देख दहल जाएगा आपका भी दिल 

ये निर्देश भी दिए 

एकलपीठ ने सीलबंद मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अपने आदेश में उक्त आदेश के साथ गर्भपात की अनुमति प्रदान की है। एकलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि गर्भपात के बाद भ्रूण को फार्मेलिंग घोल में सुरक्षित नहीं रखें. भ्रूण को जांच एजेंसी के सुपुर्द किया जाए. विवेचना अधिकारी भ्रूण प्राप्त होने के दो दिनों में उसे डीएनए और फिंगर प्रिंट जांच के लिए भेजें. प्रयोगशाला अधिकारी एक माह में फिंगर प्रिंट रिपोर्ट पेश करें. एकलपीठ ने सिंगरौली के CMHO को निर्देशित किया है कि आवश्यक होने पर पीड़िता का गर्भपात मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल (Multi Specialist Hospital) में कराया जाए. 

Advertisement

ये भी पढ़ें  छत्तीसगढ़ में प्राधिकरण का फिर से होगा गठन, विकास के लिए खर्च होंगे इतने करोड़, ये बड़े फैसले भी लिए गए  

Advertisement
Topics mentioned in this article