![Indore Rape Case: 7 वर्षीय लड़की से हुआ था रेप! अब स्पेशल कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जानिए पूरा मामला Indore Rape Case: 7 वर्षीय लड़की से हुआ था रेप! अब स्पेशल कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जानिए पूरा मामला](https://c.ndtvimg.com/2025-01/gvdqclcg_death-sentence_625x300_21_January_25.jpg?downsize=773:435)
Death Sentence Indore: मध्यप्रदेश के इंदौर (Indore) की एक विशेष अदालत (Special Court) ने सात वर्षीय लड़की से दुष्कर्म (Rape Case) के 22 वर्षीय मुजरिम को शुक्रवार को फांसी (Death Sentence) की सजा सुनाई है. अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. विशेष न्यायाधीश सविता जड़िया ने मंगल पंवार (22) को तत्कालीन भारतीय दंड विधान की धारा 376 (एबी) (12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम (POCSO Act) के दो संबद्ध प्रावधानों के तहत मृत्युदंड सुनाया.
मुआवजा भी देना होगा
पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने क्रूरतापूर्ण दुष्कर्म के कारण पीड़िता को हुई मानसिक और शारीरिक पीड़ा के मद्देनजर उसे पांच लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किए जाने का आदेश भी दिया. प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय कुमार मीना ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि शहर के हीरा नगर थानाक्षेत्र में 27 फरवरी 2024 को अपने घर के बाहर खेल रही सात वर्षीय लड़की को पंवार पास के खाली भूखंड पर ले गया, जहां उसने उसके साथ बेहद क्रूरता से दुष्कर्म किया जिससे उसके निजी अंगों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा था.
इस मामले में अभियोजन की ओर से खुद मीना ने पैरवी की थी. उन्होंने बताया कि पंवार पर जुर्म साबित करने के लिए अदालत में अभियोजन की ओर से 22 गवाह, पीड़ित लड़की की मेडिकल रिपोर्ट और मुजरिम की डीएनए रिपोर्ट पेश की गई थी.
अदालत ने सजा के मामले में मुजरिम के प्रति नरमी बरतने से इनकार करते हुए कहा कि उसकी मानसिकता के मद्देनजर वह भविष्य में भी ऐसा अपराध कर सकता है जिससे किसी पीड़ित व्यक्ति की जान जा सकती है.
यह भी पढ़ें : Bad Touch Case: नर्स ने डॉक्टर्स पर लगाए गंभीर आरोप! अफसरों ने नहीं सुनी गुहार, हाई कोर्ट ने लगा दी फटकार
यह भी पढ़ें : रोज नहीं आता Rose Day! 4 गुना तक बढ़ें गुलाबों के भाव, डिमांड व सप्लाई को लेकर दुकानदारों ने ये कहा?
यह भी पढ़ें : Deport From US: ट्रंप सरकार द्वारा अमानवीय तरीके से डिपोर्ट करने पर TS सिंह देव उठाए सवाल, जानिए क्या कहा?
यह भी पढ़ें : CG Panchayat Election: चुनावों से पहले पिछले 3 तीन दिनों में पकड़ी गई 90 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब