Indian Railway: यात्रीगण सावधान! दिवाली व छठ में यात्रा के दौरान न करें ये गलती, RPF तुरंत लेगी एक्शन

IRCTC Train: दिवाली और छठ पूजा के दौरान रेलवे प्रबंधन ने सुरक्षा बढ़ा दी है. इसके साथ ही अपील की गई है कि यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे अथवा ज्वलनशील वस्तुएं लेकर यात्रा न करें.ऐसा करना रेलवे एक्ट के तहत अपराध है. इसके साथ ही रेलवे ने कुछ सावधानियां भी बतायी हैं.

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Responsible Rail Yatri: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) भोपाल मंडल द्वारा त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. इन दिनों दिवाली (Diwali 2024) और छठ पूजा (Chhath Puja) को लेकर रेलवे स्टेशनों (Railway Station) और ट्रेनों में भारी भीड़ है. ऐसे में रेलवे प्रबंधन ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा के उपायों को और सख्त किया है, ताकि सभी यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से कोई समस्या न हो. रेलवे प्रबंधन ने कहा है कि यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन में पटाखे अथवा ज्वलनशील वस्तुएँ लेकर यात्रा न करें ऐसा करना दंडनीय अपराध है. आपकी सुरक्षा और सुखद यात्रा हमारे लिए सर्वोपरि है. बताया गया है कि ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री या पटाखे लेकर यात्रा करना रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत एक गंभीर अपराध है.

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रेलवे ने बताए सुरक्षा के ये उपाय

आरपीएफ द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय किए गए हैं-

  • स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा गश्त को बढ़ाया गया है.
  • ज्वलनशील सामग्री की जांच के लिए मेटल डिटेक्टर्स और डॉग स्क्वॉड का उपयोग किया जा रहा है.
  • यात्रियों को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है.
  • स्टेशन और ट्रेन दोनों में संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है.
  • सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की चौकसी की जा रही है.

रेलवे ने यात्रियों से की ये अपील

रेलवे प्रबंधन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सावधानियों को बरतें-

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  • अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे न लाएं.
  • अपने सामान की सतत निगरानी रखें और इसे सुरक्षित रखें.
  • अनजान व्यक्तियों से खाने-पीने की वस्तुएं न लें.
  • किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत आरपीएफ, जीआरपी या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें.
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प्रबंधन का क्या कहना है?

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि “रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 164 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लाता है या रेलवे प्रशासन को ऐसे सामानों को ले जाने के लिए सौंपता है, तो उसे तीन वर्ष तक की कारावास या 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसके साथ ही, उसे इस प्रकार के सामानों को ट्रेन में ले जाने से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा.”

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