Indian Railway Rules: ट्रेन की चेन खींचने वालों पर एक्शन; भोपाल मंडल में इतने लोगों से वसूला गया जुर्माना

Railway Rules: रेल अधिकारी ने कहा कि "रेल प्रशासन अपने सम्मानित यात्रियों से अनुरोध करता है कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें, ऐसा करना दंडनीय अपराध है. उक्त कृत्य से रेल संचालन विपरीत प्रभाव पड़ता है."

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Indian Railway Rules: ट्रेन की चेन खींचने वालों पर एक्शन; भोपाल मंडल में इतने लोगों से वसूला गया जुर्माना

Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत ट्रेनों में बिना उचित और पर्याप्‍त कारण के चेन पुलिंग किया जाना अपराध है. ऐसा करते पाए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है. भोपाल मंडल डीआरएम पंकज त्यागी के निर्देश में भोपाल रेल मंडल की सुरक्षा और संचालन में व्यवधान को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं. अलार्म चेन का गलत उपयोग न केवल ट्रेन संचालन में देरी का कारण बनता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करता है.

नवंबर में इतने लोगों से वसूला गया जुर्माना

भोपाल मंडल द्वारा केवल माह नवम्बर, 2025 में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कुल 5,73 मामले दर्ज कर न्‍यायालय के माध्‍यम से 1,03,425 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया. भोपाल मंडल सभी रेल उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराने के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है. इन्हीं प्रयासों के क्रम में मंडल के वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बिना उचित कारण के अलार्म चेन खीचने वालों के विरुद्ध निरंतर सघन चेकिंग अभियान चलाये जा रहे है.

अलार्म चेन खींचने के प्रभाव:

  • ट्रेन की समयपालनता प्रभावित होती है
  • अन्य यात्रियों को परेशानी होती है
  • रेलवे को आर्थिक नुकसान होता है.
रेल अधिकारी ने कहा कि "रेल प्रशासन अपने सम्मानित यात्रियों से अनुरोध करता है कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें, ऐसा करना दंडनीय अपराध है. उक्त कृत्य से रेल संचालन विपरीत प्रभाव पड़ता है. "

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा अनुभव मिले और अलार्म चेन पुलिंग जैसी घटनाओं को कड़े कदमों से रोका जा सके. यात्रियों से अनुरोध है कि वे इन पहलों का समर्थन करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें.

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