MP शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नियमों में संशोधन होने तक बचे हुए पदों पर नहीं होगी भर्ती

MP Teacher Recruitment: मध्यप्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने आदेश दिया है कि, जब तक सरकार शिक्षक भर्ती के नियम नहीं सुधार लेती तब तक हाई स्कूल शिक्षकों के बचे हुए पदों पर भर्तियां नहीं की जाएंगी.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

MP Teacher Recruitment: मध्यप्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक सरकार शिक्षक भर्ती के नियम नहीं सुधार लेती तब तक हाई स्कूल शिक्षकों के बचे हुए पदों पर भर्तियां नहीं की जाएंगी. लिहाजा भर्ती नियम सुधरने तक कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षकों के 18 हजार में से बचे हुए लगभग 6 हजार पदों पर भर्तियों पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को शिक्षक भर्ती नियम में संशोधन के लिए 3 सप्ताह की मोहलत दी है, जिसके बाद मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी.

बता दें कि हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारों के सेकेंड डिवीजन क्राईटेरिया को लेकर विरोधाभास था. शिक्षा विभाग ने 45 से 50% अंक वाले कई उम्मीदवारों को सेकेंड डिवीजन मानकर भर्ती किया. वहीं 45 से 50% अंक वाले कई उम्मीदवारों को थर्ड डिवीजन मानकर भर्ती नहीं किया गया. 

Advertisement

इससे पहले सुनवाई के दौरान इस गड़बड़ी को देखते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार को स्पष्ट करना होगा कि थर्ड डिवीजन माने गए उम्मीदवारों को रिक्त पदों पर नियुक्ति का अवसर मिलेगा या नहीं? अगर सेकंड डिवीजन के नियम समान नहीं हैं, तो 50% से कम अंक पाने वाले चयनित उम्मीदवारों की भर्ती रद्द करने के आदेश दिए जा सकते हैं.

बता दें कि प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षकों के 18,000 पदों में से अब तक केवल 12,000 पदों पर ही नियुक्तियां की गई हैं. भर्ती प्रक्रिया में सामने आई इस विसंगति ने बाकी भर्तियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इसे भी पढ़ें- न सात फेरे, न बैंड बाजा... गुरु घासीदास जयंती पर जशपुर में ऐसे हुई अनोखी शादी

Topics mentioned in this article