Helmet rules apply to officers and employees: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाते हुए अब अपने ही अधिकारियों और कर्मचारियों पर हेलमेट नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया है. आदेश में साफ कहा गया है कि अगर कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी और उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त (Disqualify) किया जाएगा. इतना ही नहीं अगर कार्रवाई के बाद भी वह नियम तोड़ता है, तो उस पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.
अधिकारियों और कर्मचारियों पर हेलमेट नियम लागू
एडीजी, पीटीआरआई शाहिद अबसार की ओर से सभी पुलिस इकाइयों को भेजे गए परिपत्र में कहा गया है कि अक्सर देखा गया है कि कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी बिना हेलमेट वाहन चलाते हैं. बीते कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पुलिसकर्मी दुर्घटना का शिकार हुए और हेलमेट नहीं पहनने की वजह से गंभीर रूप से घायल हुए या उनकी जान तक चली गई. यही नहीं सोशल मीडिया पर भी बिना हेलमेट पुलिसकर्मियों के वीडियो वायरल होते रहे हैं, जिससे आम जनता के बीच गलत संदेश जाता है.
जारी निर्देशों में साफ कहा गया है-
- सभी पुलिस थानों, पुलिस लाइनों और अन्य इकाइयों में रोलकॉल या गणना के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक और पाबंद किया जाए.
- वाहन चेकिंग के दौरान यदि कोई पुलिसकर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो मोटरयान अधिनियम की धारा 194-D के तहत उसका चालान काटा जाए और लाइसेंस अमान्य करने की कार्रवाई की जाए.
- अगर कार्रवाई के बावजूद भी कोई पुलिसकर्मी हेलमेट पहनने से इंकार करता है तो उस पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.
पुलिसकर्मियों पर यातायात नियम लागू
आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक माह उल्लंघन की स्थिति और की गई कार्रवाई की समीक्षा इकाई प्रमुख के स्तर पर की जाएगी. पुलिस मुख्यालय की यह सख्ती अब आम नागरिकों के बीच भी यह संदेश देने के लिए है कि कानून सबके लिए बराबर है. जिस तरह आम जनता को यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है, उसी तरह पुलिसकर्मियों को भी इन नियमों का पालन करना होगा. इससे न सिर्फ सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पुलिस की साख भी मजबूत होगी.
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