Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से कई बच्चों की मौत के मामले ने पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है. हरदा में भी कोर्ट ने नगर पालिका के सीएमओ और अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है. कोर्ट के नोटिस जारी होते ही नगरपालिका में हड़कंप मच गया है. आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है?
अधिवक्ता ने दिया था आवेदन
दरअसल अधिवक्ता गगन अग्रवाल ने 9 जनवरी को जन उपयोगी लोक अदालत मे एक आवेदन दिया था. आवेदन पर सुनवाई करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22(बी) के तहत लोक उपयोगी सुविधा प्रकरण मानते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा कमलेश पाटीदार एवं नगर पालिका अध्यक्ष भारती कमेडिया को नोटिस जारी किया है.
ये मांग की गई थी
गगन अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत आवेदन में नगर पालिका परिषद हरदा से पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने और नालियों में पड़ी पेयजल सप्लाई लाइनों को हटाने की मांग की गई थी. आवेदन में कहा गया है कि नालियों से गुजर रही पानी की पाइपलाइन के कारण गंदा व दूषित पानी आमजन तक पहुंचने की आशंका बनी रहती है, जिससे गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं. ऐसे में नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं.