MP: वेब सीरीज 'तांडव' के मेकर्स को ग्वालियर में कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें क्या है मामला ?

MP News: वेब सीरीज 'तांडव' के मेकर्स को ग्वालियर में कोर्ट से मिली बड़ी राहत मिली है.आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है ? 

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Madhya Pradesh News: बहुचर्चित वेब सीरीज 'तांडव' को लेकर चल रहा विवाद अब थम गया है. इस सीरीज में सैफ अली खान,डिम्पल कपाड़िया और सुनील ग्रोवर जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है. ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज हुई हुई इस सीरीज को लेकर बवाल मच गया था. इस सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए ग्वालियर सहित देशभर में FIR  दर्ज कराई गई थी. लेकिन देरी से चालान पेश करने के चलते न्यायालय ने इस केस को ही खत्म कर दिया.सीरीज के मेकर्स अली अब्बास जाफर को यह बड़ी राहत है. 

इसलिए शुरू हुआ था विवाद

वेब सीरीज तांडव के रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया था. इसमें हिन्दू देवी-देवताओं की भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने 20 जनवरी 2021 को मेकर्स अली अब्बास जफर,गौरव सोलंकी और हिमांशु मेहरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस केस में कोई रुचि नहीं ली. 

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यहां तक कि इसमें अभियोग पत्र 29 अप्रैल 2024 को पेश किया. इतने विलंब के चलते पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन देकर अभियोजन पत्र स्वीकार करने की याचना भी की. बीते 27 जुलाई 2024 को मजिस्ट्रेट अमित मालवीय ने पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया था. 

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निर्माता निर्देशक ने ये बताया

इस आदेश के खिलाफ वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक ने रिवीजन पेश की.इसमें बताया गया कि वेब सीरीज कल्पना लेखन पर आधारित थी. इसमें कोई आपराधिक आशय नहीं है. विवाद होने पर तत्काल प्रभाव से दृश्यों को हटा लिया गया था.साथ ही प्रोडक्शन टीम ने माफी भी मांगी थी. इस रिवीजन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि जिन धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है, उनमें अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है. जबकि इसका चालान पेश करने में ही तीन साल लग गए.सभी तथ्यों को गौर करने के बाद सत्र न्यायालय ने रिवीजन को मंजूर करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया.कोर्ट ने इसका बड़ा आधार चालान पेश करने में विलंब को माना. 

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