Good News: अब मैरिज सर्टिफिकेट के बिना ही नव दंपत्ति बनवा सकेंगे अपना पासपोर्ट 

Married Couple Passport:दरअसल, पासपोर्ट को लेकर हुए बड़े बदलाव के तहत पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट और एनेक्सचर-जे दोनों देना अनिवार्य होता था. पहले यह दस्तावेज जरूरी थे, लेकिन अब नया पासपोर्ट बनवाने में मैरिज सर्टिफिकेट देना अनिवार्य नहीं है.

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MARRIED COUPLES NOW GET PASSPORT WITHOUT MARRIAGE CERTIFICATE

New Rule For Couple Passport:  नव दंपत्ति के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन हुआ है. ख़ासकर ऐसे दम्पत्तियों के लिए खुशखबरी है, जो बिना मैरिज सर्टिफिकेट के पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं. नए नियम में अब पासपोर्ट बनवाने में दंपत्ति का मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं रह गया है.

दरअसल, पासपोर्ट को लेकर हुए बड़े बदलाव के तहत पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट और एनेक्सचर-जे दोनों देना अनिवार्य होता था. पहले यह दस्तावेज जरूरी थे, लेकिन अब नया पासपोर्ट बनवाने में मैरिज सर्टिफिकेट देना अनिवार्य नहीं है.

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पार्टनर का नाम पासपोर्ट में जुड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट देना जरूरी था 

गौरतलब है कि शादी का प्रमाण पत्र बनवाने में आने वाली परेशानी को देखते हुए यह बदलाव किया गया है. अप्रैल 2025 में बदले नियम में पति-पत्नी को पार्टनर का नाम पासपोर्ट में जुड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट देना अनिवार्य था, लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान कर दी गई है.

पति-पत्नी का नाम दस्तावेजों से मेल खाना चाहिए अन्यथा आवेदन कैंसिल हो जाएगा

रिपोर्ट के मुताबिक अब जो नव दम्पत्ति पासपोर्ट बनवा रहे हैं, उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है. बस पति-पत्नी का नाम आवेदन के साथ लगाए गए दस्तावेजों से मेल खाना चाहिए. फॉर्म में वही नाम लिखें जो मार्कशीट या अन्य प्रमाणपत्र में है. फॉर्म में लिखा पता भी प्रूफ से मेल खाना चाहिए.  

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कपल का नाम पासपोर्ट में जुड़वाने के लिए बनाए गए नए नियम के तहत पति को पत्नी और पत्नी को पति का नाम अगर पासपोर्ट में जुड़वाना है तो मैरिज सर्टिफिकेट या फिर एनेक्सचर-जे देना ही होगा. इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

एनेक्सचर-जे एक संयुक्त स्व-घोषणा पत्र है, जो मैरिज सर्टिफिकेट की जगह देना होगा

जानकारी के मुताबिक मैरिज सर्टिफिकेट की जगह कपल को एनेक्सचर-जे देना होगा, जो एक संयुक्त स्व-घोषणा पत्र होता है, यह विवाह प्रमाण पत्र के विकल्प के रूप में काम करेगा. इसमें पति-पत्नी अपने नाम और पते की घोषणा करते हैं, वे उल्लेख करते हैं कि दोनों विवाहित हैं और साथ रह रहे हैं.

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