MP: प्रमुख सचिव और चीफ इंजीनियर के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट, जानें क्या है पूरा मामला 

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने प्रमुख सचिव और चीफ इंजीनियर के खिलाफ वारंट जारी किया है. 

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Madhya Pradesh News:  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने आदेश की अवमानना करने को लेकर बड़ा सख्त रुख अपनाया है . कोर्ट के आदेश का पालन न करने और फिर तलब किए जाने पर उपस्थित न होने पर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव और चीफ इंजीनियर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है. चीफ इंजीनियर अब रिटायर हो चुके हैं.  

ये है मामला 

मामला जल संसाधन विभाग में कार्यरत रही एक महिला कर्मचारी की पेंशन से जुड़ा है. जल संसाधन विभाग में कर्मचारी रहीं रेणु बंसल रिटायर हो गई तो विभाग ने उन्हें पेंशन का हक देने से इनकार कर दिया. इसके खिलाफ रेणु बंसल ने पेंशन की मांग को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ में एक याचिका दायर की. हाईकोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि रेणु बंसल की पेंशन गलत तरीके से रोकी गई है. इस मामले  में हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने 10 अप्रैल 2023 को फैसला सुनाया और सरकार को पेंशन भुगतान का आदेश दिया था. 

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इसके बाद तमाम चक्कर लगाने के बाद भी जब विभाग ने उनकी पेंशन शुरू नहीं की तो आवेदिका एक बार फिर हाईकोर्ट की शरण में गई और उन्होंने अवमानना याचिका दायर कर दी. 

इस पर कोर्ट ने इरीगेशन विभाग के तत्कालीन पीएस एसएन मिश्रा, ट्रेजरी अधिकारी और तत्कालीन चीफ इंजीनियर आरपी झा को समन भेजकर जवाब देने के लिए तलब किया. झा अब रिटायर हो चुके हैं. सुनवाई के दौरान इनमें से सिर्फ ट्रेजरी ऑफिसर ही उपस्थित हुए. 

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कोर्ट ने ये कहा 

जल संसाधन विभाग के अफसरों के उपस्थित न होने को हाईकोर्ट ने बहुत गम्भीरता से लिया और तत्कालीन पीएस मिश्रा और रिटायर हो चुके तत्कालीन चीफ इंजीनियर आरपी झा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश देकर पुलिस को इन दोनों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा.

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