Bhopal Crieme News: नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के खिलाफ भोपाल के रातीबड़ थाने में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. यह कार्रवाई NRAI की भोपाल स्थित शूटिंग रेंज पर शूटरों को कारतूस बेचने में नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई है. पुलिस का आरोप है कि NRAI ने शूटरों को बड़ी मात्रा में कारतूस बेचे, लेकिन न तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया गया और न ही संबंधित शस्त्र लाइसेंस में कारतूसों की एंट्री कराई गई.
पुलिस जांच में सामने आया है कि कारतूसों की बिक्री के समय आर्म्स एक्ट और उससे जुड़े नियमों की अनदेखी की गई. नियमों के अनुसार, कारतूसों की बिक्री का पूरा ब्योरा रजिस्टर में दर्ज करना और शस्त्र लाइसेंस में एंट्री करना अनिवार्य होता है. लेकिन भोपाल स्थित शूटिंग रेंज ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया.
कारतूसों की एंट्री नहीं पाई गई.
जांच एजेंसियों को आशंका है कि बिना रिकॉर्ड के बेचे गए कारतूस गलत हाथों में भी पहुंच सकते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो सकता है. इसी आधार पर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए FIR दर्ज की है. पुलिस ने यह भी बताया कि कुछ शूटरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जिनके शस्त्र लाइसेंस में कारतूसों की एंट्री नहीं पाई गई.
जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी
भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि मामले में सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. जांच में और भी अनियमितताएं सामने आती हैं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि आर्म्स एक्ट के प्रावधानों का पालन करना सभी संस्थाओं और लाइसेंसधारकों के लिए अनिवार्य है.