Crime News in Hindi: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के देवास (Dewas) जिले में दो साल पहले एक पिता ने अपने बेटे की निर्मम हत्या कर दी थी. पिता ने बेटे का रस्सी से गला घोटकर (Father kills Son) और दराते से हाथ काटकर उसे बोरवेल में फेक दिया था. मामले में पुलिस ने अब, 2025 में आरोपी पिता को सजा दिलवाई है. मामले में पुलिस ने प्रेस वार्ता आयोजित करके कई बड़े खुलासे किए हैं.
क्या है पिता द्वारा पुत्र की हत्या का पूरा मामला?
दरअसल, बरोठा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिता मोहनलाल ने अपने बेटे हरिओम की जघन्य हत्या कर दी थी. आरोपी पिता ने रस्सी से गला घोंटकर व दराते से हाथ काटकर बेटे को मार दिया था. इसके बाद उसने बोरवेल में लाश फेंककर मामले को दबाने की कोशिश की. पुलिस ने खुलासा किया है कि मृतक हरिओम ने अपने पिता को आपत्तिजनक स्थिति में किसी गैर महिला के साथ देख लिया था, जो कि मृतक की हत्या का कारण बना.
आजीवन कारावास की सजा
घटनाक्रम 2023 दिसंबर की थी, जिसमें बरोठा थाना पुलिस ने अब आरोपी को सजा दिलवाई है. इसमें आजीवन कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड दंडित किया गया है. बता दें कि इसकी पैरवी अभियोजक गोविंद प्रसाद ने उक्त प्रकरण में कि और प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन न्यायालय ने सजा सुनाई है.
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एसपी ने दी जानकारी
पुलिस अभियोजक की मामले में आरोपी पिता को सजा सुनाने में मुख्य भूमिका रही है. एसपी पुनीत गेहलोद ने बताया कि कोर्ट के सामने एक-एक कड़ी जोड़कर आरोपी मोहनलाल चौहान को सजा दिलवाई गई है. पूरे मामले में देवास एसपी पुनीत गेहलोद ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है.
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