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This Article is From May 21, 2025

इच्छामृत्यु की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा किसान परिवार, भूमाफिया ने जमीन पर कब्जा कर कटवा दी कॉलोनी

Gwalior Hindi News: ग्वालियर कलेक्ट्रेट में एक किसान परिवार इच्छामृत्यु की मांग करते हुए पहुंच गया. परिवार को ऐसे देख अधिकारियों के होश उड़ गए. पीड़ित परिवार ने कलेक्टर को अपनी परेशानी बताई.

इच्छामृत्यु की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा किसान परिवार, भूमाफिया ने जमीन पर कब्जा कर कटवा दी कॉलोनी

Madhya Pradesh Hindi News: ग्वालियर में एक किसान इच्छामृत्यु मांगते हुए परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गया. यह देख वहां मौजूद अफसरों के होश उड़ गए. किसान परिवार गले में तख्ती डालकर कलेक्टर के यहां पहुंचा था, जिस पर "मुख्यमंत्री जी न्याय दो या इच्छामृत्यु की अनुमति दो" लिखा था. किसान दबंगों से परेशान है, क्योंकि उन्होंने डेढ़ बीघा खेत पर जबरन कब्जा कर उसकी प्लॉटिंग कर दी है. परिवार ने थाने में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है.

खेती से चलता था घर

यह किसान ग्वालियर जिले के करगवां गांव का रहने वाला है. शिकायतकर्ता सरनाम सिंह मिर्धा की धनेली में डेढ़ बीघा जमीन है. जमीन पर खेती से परिवार के 8 सदस्यों का भरण पोषण होता है. आरोप है कि जमीन पर रमेश परिहार और अन्य लोगों ने राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों से मिलकर जमीन बंटवारे का फर्जी आदेश पारित करवा लिया. जानकारी लगने पर सरनाम सिंह ने फर्जीवाड़े के खिलाफ मुरार SDM कोर्ट में आवेदन लगाया, जिस पर कोर्ट ने स्टे का आदेश दे दिया.

जमीन पर जबरदस्ती किया कब्जा

आरोप है कि स्थगन के बाद भी उनकी जमीन पर अमित परिहार, राजा परिहार, रमेश परिहार और उनके साथियों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और रोड डालकर कॉलोनी काटने लगे हैं. सरनाम सिंह ने बताया कि उन्होंने स्टे आदेश के साथ थाना बिजौली में भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. सब जगह से निराश होकर किसान सरनाम सिंह परिवार के साथ जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट और गले में तख्तियां डाल रखी थीं, जिसमें  CM से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई गई थी.

कलेक्टर रुचिका चौहान ने उनके पास पहुंचकर सभी के गले से तख्तियां उतरवाईं और मामले की जांचकर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया. वहीं, कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि जमीन को लेकर स्थगन आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है तो BNS एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी.

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