Vote Counting: जानें-कैसे होती है वोटों की गिनती, आखिर क्या होती है राउंड वाइस काउंटिंग और क्या होता है स्ट्रॉन्ग रूम...

2024 Election Results: लोकसभा चुनाव 2024 की गिनती 4 जून को होने वाली है. कुछ ही घंटों में देश को नई सरकार मिलने वाली है. आइए आपको बताते हैं कि मतगणना की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है.

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Election Results 2024 Process

Election Results 2024: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) के परिणाम आने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हुए है. पूरे देश के 543 सीटों पर कौन सांसद बनेगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा, इसका फैसला 4 जून को हो जाएगा. सात चरणों में समपन्न हुए चुनावों का एग्जिट पोल (Exit Polls 2024) 1 जून को सामने आया था. सभी एग्जिट पोल्स में भाजपा शासित एनडीए (NDA) गठबंधन सरकार बनाती नजर आई. वहीं इंडिया (INDIA) गठबंधन महज 130 से 150 सीटों पर सीमटती दिखी. परिणाम से पहले आइए आपको बताते हैं कि परिणाम जारी करने के लिए चुनाव आयोग क्या-क्या तैयारियां करता है और पूरी प्रक्रिया कैसी होती है...

ऐसे तय होती है गिनती की जगह और तारीख

लोकसभा चुनाव के परिणाम की गिनती का तारीख और समय चुनाव आयोग तय करता है और संबंधित क्षेत्र का आरओ जगह निर्धारित करता है. जहां तक बात मतगणना की है, आमतौर पर इसका निर्णय आयोग चुनाव के तारीख की घोषणा के साथ ही कर देता है. इसके अलावा,  गिनती करने के लिए जगह का निर्धारण संबंधित चुनाव क्षेत्र का आरओ करता है. सामान्यत: एक चुनाव क्षेत्र के लिए मतगणना एक ही जगह होती है और इसके लिए निर्वाचन अधिकारी के मुख्यालय, जो जिला मुख्यालय होता है, उसको पहली प्राथमिकता दी जाती है.

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क्या होता है स्ट्रॉन्ग रूम (Lok Sabha Results Strong Room)

पूरे देश में चुनाव होने के बाद सभी जगहों से ईवीएम मशीनों को सभी जिला मुख्यालयों या आरओ मुख्यालयों पर बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है. इस क्षेत्र की खास सुरक्षा की जाती है. ईवीएम मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना के दिन ही निकाला जाता है. स्ट्रॉन्ग रूम कड़ी सुरक्षा की निगरानी में रखी गई एक रूम होती है, जिसमें सभी ईवीएम मशीनों को वोटिंग के बाद सुरक्षित किया जाता है. 

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ऐसे पूरी होती है काउंटिंग की प्रक्रिया (Lok Sabha Elections 2024 Counting Process)

देश भर में पूरे हुए लोकसभा चुनाव की काउंटिंग को एक ही दिन में निपटा दिया जाता है. कई चरणों में मतगणना की जाती है, जिसके बाद देश में नई सरकार बनती है. हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से पूरे चुनाव की प्रक्रिया अब आसान हो गई है. आयोग द्वारा चुने गए मतगणना कर्मचारी बारी-बारी से ईवीएम को खोलते हैं और उसमें से वोटों की गिनती करते हैं.

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ऐसे पूरी होगी मतगणना

देश भर में लोकसभा वोटों की गिनती 4 जून को सुबह 8:00 बजे से शुरू हो जाएगी. शुरूआत में पोस्टल बैलट और इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलट की गिनती की जाएगी,  जिसमें लगभग 30 मिनट का समय लगेगा. इसकी गिनती के तुरंत बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी. अगर बात करें पहले रुझान की, तो सुबह 9 बजे के आसपास ये आना शुरू जाएगा. 

क्या होती है राउंड वाइज काउंटिंग (Lok Sabha Elections 2024 Counting Round)

लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के लिए ईवीएम मशीन को खोला जाता है. जैसे ही किसी एक क्षेत्र के 14 ईवीएम्स के वोटों की गिनती पूरी हो जाती है तो एक राउंड पूरी मानी जाती है. हर राउंड की गिनती के बाद परिणाम घोषित किए जाते है. 

एक सेंटर में होते हैं इतने एजेंट

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी की माने, तो मतगणना स्थल के प्रत्येक हॉल में हर टेबल पर उम्मीदवारों की तरफ से एक एजेंट मौजूद रहता है. किसी एक हॉल में 15 से ज्यादा एजेंट नहीं हो सकते हैं. बता दें कि हर एक उम्मीदवार अपने एजेंट का चयन खुद करता है और जिला निर्वाचन अधिकारी को उनका नाम, तस्वीर, जैसी चीजें शेयर करता है.

काउंटिंग सेंटर के अंदर के नियम (Rules for Lok Sabha Election 2024 Counting Centre Rules)

मतगणना हॉल के अंदर के नियमों की बात करें, तो इसके अंदर मतगणना कर्मचारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सुरक्षा कर्मी और एजेंट ही जा सकते हैं. साथ ही, जब तक वोटों की गिनती पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी उम्मीदवार के एजेंट को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी. सेंटर के अंदर सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों के अलावा किसी अन्य को मोबाइल, टैब आदि ले जाने की इजाजत नहीं होगी.

इस परिस्थति में हो सकती है री-काउंटिंग

अगर किसी उम्मीदवार या सेंटर के अंदर मौजूद उसके किसी एजेंट को काउंटिंग डाटा में कोई गड़बड़ी या गलती महसूस होती है वह री-काउंटिंग, यानी दोबारा मतगणना की मांग कर सकता है. चुनाव आयोग के मुताबिक जब तक आधिकारिक तौर पर रिजल्ट की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक कोई भी उम्मीदवार री-काउंटिंग की मांग कर सकता है. एक बार परिणाम सामने आ जाने के बाद ये नहीं की जा सकती है.

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ये करते हैं परिणाम की घोषणा

भारत के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के नियम 63 के मुताबिक मतगणना पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर हर उम्मीदवार को मिले वोट का डाटा रिजल्ट शीट में डालते हैं और उसके बाद रिजल्ट की घोषणा करते हैं. साथ-साथ विजेता उम्मीदवार को जीत का सर्टिफिकेट भी उसे देते हैं.

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