ग्वालियर: मतदान (Lok Sabha Elections 2024) के दिन देश के कोने कोने में कवरेज के लिए मीडिया से जुड़े लोग घर से बाहर रहनकर मताधिकार से वंचित रह जाते थे लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों में वे वोट डाल सकेंगे. इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी जिला रिटर्निंग अफसरों को बाकायदा आदेश भेजा है. इसके अलावा अनिवार्य सेवाओं में शामिल चार और विभागों के प्रतिनिधियों को भी अब अपने मन पसंद उम्मीदवारों और दलों को वोट देने का मौका मिलेगा.
पोस्टल बैलेट के जरिये डाल सकेंगे अपना वोट
अनिवार्य सेवाओं में शामिल चार विभागों व ऐसे मीडिया प्रतिनिधि जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान दिवस के दिन मतदान प्रक्रिया की कवरेज के लिये अधिकृत किया है, उन्हें पोस्टल बैलेट (डाक मत पत्र) के माध्यम से मताधिकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. ग्वालियर की कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है. साथ ही निर्देश दिए हैं कि वे अनिवार्य सेवा में शामिल विभाग के सभी शासकीय सेवकों की जानकारी तीन दिवस के भीतर जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजें जिससे उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.
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इन विभाग के कर्मचारी भी डाल सकेंगे अपना वोट
भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा, गृह विभाग (अग्निश्मन सेवाएँ) व ऊर्जा विभाग को एसेंसियल सर्विसेज में शामल किया है. साथ ही ऐसे मीडिया प्रतिनिधि जिनके लिये भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटिंग के दिन मतदान प्रक्रिया कवर करने के लिये अधिकृत किया गया है, उन्हें भी डाक मत पत्र से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
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