ED Court Judgement: भ्रष्ट धनकुबेर पूर्व RTO कांस्टेबल सौरभ शर्मा को झटका, ED की कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Saurabh Sharma Bail Plea Rejected: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 52 किलो सोना और 11 लाख रुपये केश जब्ती मामले में गुरुवार को ईडी की अदालत ने आरटीओं के भ्रष्ट आरक्षक सौरभ शर्मा की याचिका गुरुवार को रद्द कर दी.

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Saurabh Sharma News: 52 किलो सोना और 11 लाख रुपये ज्यादा कैश मामले में आरोपी मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बहुचर्चित भ्रष्ट धनकुबेर पूर्व RTO कांस्टेबल सौरभ शर्मा (Saurabh Sharma) को गुरुवार को बड़ा झका लगा. दरअसल, शर्मा ने ED की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

आपको बता दें कि इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए शर्मा की जमानत को निरस्त कर दिया. सौरभ के वकील ने जमानत देने के पक्ष में कोर्ट में तर्क रखा था कि उनके मुवक्किल की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है. उनके पास से कोई जब्ती भी नहीं हुई. इसके साथ ही वह जांच एजेंसियों का वह पूरा सहयोग करेंगे. लिहाजा, उन्हें जमानत दिया जाना चाहिए.

सरकारी वकील ने जमानत की किया विरोध

सरकारी वकील ने शर्मा के एडवोकेट के तर्कों पर कटाक्ष करते हुए जमानत का विरोध किया. इसके बाद कोर्ट ने बुधवार को जो फैसला रिजर्व रख लिया था, उसे गुरुवार को सुनाते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सचिन घोष ने ईडी केस में सौरभ शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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बदले जा चुके हैं जांच अधिकारी

इससे पहले ईडी ने बुधवार को परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच कर रहे अफसर को बदल दिया था. सौरभ शर्मा मामले की जांच से जुड़े भोपाल जोनल कार्यालय में पदस्थ ईडी के डिप्टी डायरेक्टर तुषार श्रीवास्तव को जोनल ऑफिस दिल्ली भेज दिया गया था. इसके बाद ईडी ने डिप्टी डायरेक्टर मनीष सभरवाल और मुकेश कुमार को भोपाल जोनल ऑफिस में बतौर डिप्टी डायरेक्टर पदस्थ किया था. 

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