DR Hike in MP: मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को राज्य की मोहन सरकार ने दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है. नए फैसले में पेंशनरों को 50% महंगाई राहत देने पर सहमति जताई गई है. वित्त विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया. इस फैसले के मुताबिक, सातवें वेतनमान में महंगाई राहत को 50 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 239 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय है. प्रदेश के साढ़ें चार लाख पेंशनरों को इसका फायदा एक अक्टूबर 2024 से दिया जाएगा. हाल ही में एमपी सरकार ने अपने कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया है.
सरकार के इस ताजा फैसले के बाद महंगाई राहत भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि हुई है. पहले यह 46 फीसदी थी जिसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया. बढ़ा हुआ डीआर 1 अक्टूबर 2024 से दिया जाएगा. आदेश के मुताबिक, 7वें वेतनमान वालों को डीआर 50 और 6वें वेतनमान वालों को 239% मिलेगा.
बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेंशनरों को कितना कितनी महंगाई राहत देनी है, यह मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-49 के तहत तय होता है. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीआर देने से पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सहमति लेता है. दोनों राज्यों की सहमति के बाद 30 अक्टूबर को इसका आदेश जारी कर दिया गया.
29 को दे दी गई थी सहमति
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने 17 अक्टूबर को चिट्ठी लिखकर पेंशनरों के महंगाई भत्ते पर मध्य प्रदेश सरकार से सहमति मांगी थी. मोहन सरकार ने 29 अक्टूबर को इस पर सहमति दे दी. छत्तीसगढ़ में 1 अक्टूबर 2024 से 7वें वेतनमान में महंगाई 50% दिया गया है. अब मध्य प्रदेश सरकार ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया है.
पेंशनरों में थी भारी नाराजगी
राज्य के पेंशनर महंगाई राहत बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे. मोहन सरकार ने एक दिन पहले ही 28 अक्टूबर को अपने कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाया है. इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक हो गया है. अब पेंशनरों को भी महंगाई राहत भत्ता देकर सरकार ने उन्हें दिवाली गिफ्ट दे दी है.
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