Justice: दोहरे हत्याकांड मामले में धरमपुरी कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, पांच आरोपियों को सुनाई कठोर सजा

Dharampuri Court Justice: धार जिले के धरमपुरी न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पांच दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

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हत्या के पांच आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

Dhar News in Hindi: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के धार जिले के थाना धामनोद क्षेत्र में हुए बहुचर्चित कालिबेल पुलिया दोहरे हत्याकांड (Double Murder Case) में धरमपुरी कोर्ट (Dharampuri Court) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी पांच आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस फैसले से साफ कर दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता है. हत्या का मामला 2023 का है, जिसमें सजा अब जाकर हुई है.

क्या है पूरा मामला?

मामला 11 नवंबर 2023 का है, जब कालिबेल गांव के पास पुलिया के नीचे दो युवकों, अजय (23 वर्ष) और सुनील (24 वर्ष) के खून से लथपथ शव बरामद हुए थे. पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए. पता चला था कि दोनों युवक, लड़कियों से मिलने उनके गांव हेलाबाबर गए थे. इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने उन्हें पहले घर बुलाया, तार से बांधा, फिर लाठी और तलवार से बेरहमी से हमला कर हत्या कर दी और शव पुलिया के नीचे फेंक दिया.

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जघन्य हत्याकांड मामले में सुनवाई

धरमपुरी न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान ने आज इस जघन्य हत्याकांड में लक्ष्मण कटारे, अनिल कटारे, कमल कटारे, दिलीप कटारे और मोतीलाल उर्फ भाग्या मकवाना को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में तीन नाबालिग, जिनमें दो लड़कियां और एक लड़का शामिल हैं, उनका केस धार बाल न्यायालय में विचाराधीन है. सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक धर्मराज मिमरोट ने इस मामले की मजबूत पैरवी की, जिसके कारण आरोपियों को सख्त सजा मिल सकी.

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