DA Hike in MP: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है. इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) ने कहा था कि "हमारी सरकार लगातार अधिकारी-कर्मचारियों के हित का ध्यान रख रही है. केन्द्र सरकार के समान मध्यप्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% करने की घोषणा की है. इसे त्वरित गति से लागू किया जाएगा, इसके साथ ही एरियर की राशि का भुगतान पांच समान किस्तों में किया जाएगा. सभी अधिकारी-कर्मचारियों को बहुत-बहुत बधाई." अब राज्य शासन ने शासकीय सेवकों को बड़ी राहत देते हुए मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि का आदेश जारी किया है.
दो चरणों में बढ़ेगा DA
सरकार के आदेश के अनुसार, सातवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों को वर्तमान 50% महंगाई भत्ते के स्थान पर दो चरणों में बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा. एक जुलाई 2024 से मंहगाई भत्ता 3% बढ़कर 53% किया गया है, जिसका भुगतान अगस्त 2024 के वेतन में होगा. इसी तरह 1 जनवरी 2025 से इसमें और 2% की वृद्धि कर इसे कुल 55% कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान फरवरी 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा.
मई 2025 से मिलेगा लाभ, एरियर 5 किश्तों में
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि इस वृद्धि का वास्तविक लाभ 1 मई 2025 से दिया जाएगा और 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जून से अक्टूबर 2025 के बीच 5 किश्तों में किया जाएगा.
सेवानिवृत्त व दिवंगत कर्मियों को एकमुश्त भुगतान
1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय कर्मचारियों को एरियर की पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा. इसी तरह एक जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में मृत कर्मचारियों के परिजनों को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी.
वहीं 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूर्णांक रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा. मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा. इस भुगतान का व्यय संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए.
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