MP News in Hindi: एक प्रेमी जोड़े को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है. प्रेम विवाह करने वाले एक दंपती को कोर्ट ने सुरक्षा देने का आदेश दिया है. दरअसल, प्रेमी जोड़े ने अपने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी. आरोप है कि दंपती को परिजनों से धमकियां मिलना शुरू हो गईं. इसके बाद उन्होंने जान को खतरा बताते हुए याचिका दायर कर सुरक्षा मांगी.
याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ग्वालियर के एसपी को निर्देश दिया कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं, उन तथ्यों की जांच की जाए. पुष्टि होने के बाद दंपती को सुरक्षा प्रदान करें. साथ ही मामले में अन्य आवश्यक कार्रवाई करें.
परिवार दे रहा है धमकियां
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नव दंपती की शादी की वैधता पर कोई टिप्पणी किए बिना निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया. याचिकाकर्ता दिव्यांशी ने आरोप लगाया कि उनका परिवार अपनी मर्जी से शादी करने पर लगातार धमकियां दे रहा है.
शादी को नहीं किया स्वीकार
उनके विवाह को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जबकि दोनों बालिग हो चुके हैं. इस संबंध में उन्होंने आयु स्थापित करने वाले दस्तावेज भी दिखाए.
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...तो जरूर की जाएगी कार्रवाई
शासन की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता अगर एसपी ग्वालियर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करता है तो इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी. हाईकोर्ट ने याची को निर्देश दिया है कि अभी अपना एक आवेदन एसपी ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत करें.
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