Cough Syrup Ban in MP: 9 बच्चों की मौत; CM मोहन ने किया Coldrif बैन का ऐलान, जबलपुर में Nextro-DS प्रतिबंधित

Cough Syrup Ban in MP: CM मोहन यादव ने कहा कि "सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था. आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई. रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है. बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी."

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Cough Syrup Ban in MP: 9 बच्चों की मौत; CM मोहन ने किया Coldrif बैन का ऐलान, जबलपुर में Nextro-DS प्रतिबंधित

Cough Syrup Banned in MP: छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में शिवम, विधि, अदनान, उसैद, ऋषिका, हेतांश, विकास, चंचलेश और संध्या की मौत के बाद आखिरकार अब मध्य प्रदेश सरकार ने कफ सिरफ पर बैन लगा दिया है. सीएम मोहन यादव ने इस बारे में कहा है "छिंदवाड़ा में Coldrif सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है. इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्यप्रदेश में बैन कर दिया है. सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है. सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था. आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई. रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है. बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी. राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है. दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा."

जबलपुर में बैन हुईं दोनों दवा

वहीं जबलपुर  जिले में कोल्ड्रिफ और Nextro-DS  कफ सिरप की बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी गई है. यह कार्रवाई छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामलों के बाद की गई है. उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आदेश जारी कर थोक और फुटकर विक्रेताओं को कोल्ड्रिफ (बैच नंबर SR-13) और Nextro-DS (बैच नंबर AQD-2559) का क्रय-विक्रय तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं. विक्रेताओं को पुराना स्टॉक होने पर विभाग को सूचना देने के लिए भी कहा गया है. आदेश की प्रति केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन को भी भेजी गई है.

CM के निर्देश के बाद MP में कोल्ड्रिफ सिरप बैन के आदेश जारी

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के ऐलान के बाद प्रतिबंध को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि - सिरप के "नमूने मिलावटी पाए गए हैं, क्योंकि इसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल (48.6% w/v) है जो जहरीला पदार्थ है जो सामग्री को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना सकता है."  'कोल्ड्रिफ सिरप' की बिक्री और वितरण को तुरंत रोकने का निर्देश दिया जाता है: -

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1. यदि विषयगत औषधि उपलब्ध पाई जाती है, तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा औषधि का निपटान न करने के निर्देश के साथ उसे तुरंत फ्रीज कर दें.

2. संबंधित औषधि की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकें तथा अपने अधिकार क्षेत्र में बिक्री/वितरण के लिए इसकी अनुपलब्धता सुनिश्चित करें.

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3. परीक्षण/विश्लेषण के लिए विषयगत औषधि का नमूना लें और परीक्षण/विश्लेषण के लिए तुरंत औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को भेजें (केवल हाथ से).

4. सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्राधिकार में अन्य बैचों के कोल्ड्रिफ सिरप की उपलब्धता न हो। यदि उपलब्ध हो, तो परीक्षण/विश्लेषण के लिए नमूने लें और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दवा का निपटान न करने के निर्देश के साथ उन्हें तुरंत फ्रीज कर दें.

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5. व्यापक जनहित में, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार श्रीसन फार्मास्युटिकल, नंबर 787, बंगलौर हाईवे, सुंगुवाचत्रम (मथुरा) कांचीपुरम जिला, 602106 द्वारा निर्मित अन्य सभी उत्पादों की बिक्री और वितरण को रोकने और परीक्षण/विश्लेषण के लिए कानूनी नमूने लेने का निर्देश दिया जाता है.

6. संबंधित दवा की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखना.

कैबिनेट मंत्री ने ये कहा

Coldrif कफ सिरप पर कार्रवाई को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर कोल्ड रीफ सिरप को प्रदेश में बैन किया गया है. जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गयी है. किसी भी प्रकार की दवाइयां जो मरीज पर विपरीत असर दिखाती है, उन्हें मप्र में विक्रय की अनुमति नहीं मिलेगी. मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए है."

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