Advisory for Plot Buyers: अगर आप प्लॉट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह खबर पढ़ना जरूरी है. उसके बाद आप प्लॉट खरीदने को लेकर अगला कदम उठाएं. गुना जिले में प्लॉट खरीदने वालों के लिए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने एडवाइजरी जारी की है.
एडवाइजरी के अनुसार, अगर आप जिस स्थान या कॉलोनी में प्लॉट खरीद रहे हैं तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें. एडवाइजरी में अवैध कालोनियों में प्लॉट खरीदने से बचने की सलाई दी गई है. इसके साथ ही उन्होंने कॉलोनाइजरों को निर्देश दिए हैं कि अपनी-अपनी कॉलोनी साइड पर बोर्ड लगाकर उस पर जानकारी प्रदर्शित की करें.
साइन बोर्ड में हो ये जानकारी
इस जानकारी में कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन, टीएनसीपी की मंजूरी का क्रमांक, डायर्वसन और भूमि जिससे खरीदी गई है, उसका रजिस्ट्री क्रमांक नाम आदि जानकारी देनी होगी.
ये जरूरी बातें रखें ध्यान
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान अथवा कॉलोनी में प्लॉट खरीद रहा है तो कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन के बारे में सुनिश्चित कर ले. साथ ही क्या भूमि डायर्वटेड है? इसके अलावा टीएनसीपी और अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियां जरूरी हों. इसके अलावा जांच लें कि कॉलोनी वैध तरीके से काटी गई हो.
अवैध कॉलोनी में रहता है सुविधाओं का अभाव
इसके साथ ही भवन की स्वीकृति लेकर ही भवन निर्माण कराएं. उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट लेने से न तो लोन की सुविधा मिल पाती है और न ही बिजली, पानी, सड़क आदि बुनियादी सुविधाएं. कई बार प्लॉट का कब्जा भी नहीं मिल पाता है. इसलिए नागरिक प्लॉट खरीदते समय सर्तकता बरतें और जांच परख करने के बाद ही प्लॉट खरीदें.
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एसडीएम को दिए निर्देश
उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में जहां भी कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं. उन कॉलोनाईजर्स से जमीन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करते हुए सूचना पटल लगवाएं और अवैध कॉलोनी काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.
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