CAA News Today: CAA लागू होने पर सीएम यादव ने दिया बड़ा बयान, ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कही ये बात

CAA NRC News Today: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि यह कानून भारतीय नागरिकता चाहने वाले तीन पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देगा.

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Amit shah CAA News: विवादित सीएए कानून का नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर से जारी करने के साथ ही देश में एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. कोई इसका समर्थन कर ऐतिहासिक फैसला बता रहा है, तो कोई इसकी आलोचना कर रहे हैं. इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने भी सीएए पर अपना बयान दिया है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि यह कानून भारतीय नागरिकता चाहने वाले तीन पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देगा. यादव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2019 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए धन्यवाद दिया.

बताया महत्वपूर्ण कदम

केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोमवार को विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)-2019 को लागू करने का ऐलान कर दिया है, ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की जा सके. इसके जारी होते ही यादव ने अपने आधिकारिक ‘एक्स' अकाउंट पर लिखा कि यह एक और ऐतिहासिक निर्णय है. मानवता के कल्याण के लिए समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू कर दिया गया है.

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बताया पीड़ा मुक्ति देने वाला कानून

उन्होंने आगे लिखा कि इससे हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उन अल्पसंख्यक नागरिकों को हमेशा के लिए अत्याचार की पीड़ा से मुक्त होने का रास्ता मिल सकेगा, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण ली थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ह्रदय से आभार एवं अभिनंदन करता हूं.

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सीएए के नियम जारी हो जाने के साथ ही अब मोदी सरकार इन तीन देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी.

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