MP में नाबालिग छात्रा को कमरे में बंद कर किया रेप, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर में नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में आरोपी को कोर्ट ने 20 सालों के लिए जेल भेज दिया है. 

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Madhya Pradesh Crime News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 20 सालों के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है. मामला जिले के लवकुशनगर थाना क्षेत्र में करीब 5  साल पहले का है. छतरपुर के  लवकुशनगर थाना की रहने वाली एक कक्षा 7 की नाबालिग छात्रा खेत से अपने भाई के साथ जब घर जा रही थी, तभी उसके साथ यह घटना घटी थी. शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक किशोरी लाल प्रजापति ने पैरवी की. 

ये है पूरा मामला 

विशेष लोक अभियोजक किशोरी लाल प्रजापति ने रविवार की शाम को जानकारी देते हुए बताया कि 14 अक्टूबर 2019 को लवकुश नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली कक्षा सातवीं की स्टूडेंट अपने खेत वाले मकान पर गई थी. शाम करीब 7 बजे के बीच अपने भाई को लेकर वह घर आ रही थी. तभी गांव के चौराहे पर उसे गांव के लंगू यादव, सुनील कुशवाहा, जीतू कुशवाहा और संतु कुशवाहा मिले.

चारों उसे जबरदस्ती पकड़कर जगदीश कुशवाहा के घर ले गए. जहां उसे और लंगू यादव को एक कमरे में बंद कर दिया. लंगू उर्फ जसवंत यादव ने उसके साथ ज्यादती की थी. 3 घंटे तक हवस का शिकार बनाने के बाद मौका मिलते ही छात्रा ने शोर मचाना शुरू कर दिया.

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शोर सुनकर आने लगे लोग 

शोर सुनकर उसके मौसी का लड़का और आसपास के लोग वहां आ गए. संतु ने ताला खोलकर बाहर निकाला और लंगू को वहां से भगा दिया. घटना की रिपोर्ट लवकुश नगर थाने में की गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त सारिका गिरि शर्मा ने लंगू उर्फ जसवंत यादव को 20 साल के कठोर कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

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