Chhatarpur Crime News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की पॉक्सो एक्ट ने तीन साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले युवक को आजीवन करावास की सजा सुनाई. कोर्ट दोषी युवक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया .
जानकारी के अनुसार, सोमवार को विशेष न्यायाधीश कविता वर्मा की पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में फैस्ला सुनाया. कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी पाए गए अर्जुन आदिवासी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
दोषी युवक ने चार मई 2023 की शाम बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पीड़िता घर के बाहर खेलते-खेलते लापता हो गई थी. इस दौरान पता चला कि अर्जुन आदिवासी नाम का युवक उसे कुल्फी का लालच देकर स्टॉपडेम की तरफ ले गया. परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की. रात करीब 09 बजे बालिका बेहोशी की हालत में सूखे नाले में अर्जुन आदिवासी के पास बेसुध हालत में मिली. होश में आने पर बालिका ने मां को गलत काम करने का इशारा किया. जांच में बच्ची के शरीर पर गंभीर चोट और खून पाया गया.
मामले में प्रभारी उपनिदेशक और विशेष लोक अभियोजक प्रवेश अहिरवार ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की. न्यायालय ने आरोपी अर्जुन आदिवासी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने के भी आदेश दिए.
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