
Shivpuri Collector: खेतों में पराली जलाने के मामले पर जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है. दरअसल, शिवपुरी जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों पर 15000 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है. इतना ही नहीं जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए हार्वेस्टर संचालकों को भी रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य कर दिया है.
खेतों में पराली जलाने पर शिवपुरी जिला प्रशासन हुआ सख्त
शिवपुरी जिले में अब फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं. जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.
आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है. कलेक्टर ने सभी हार्वेस्टर मशीन संचालकों के लिए स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य किया है. इसका उद्देश्य फसल अवशेष को खेत में ही भूसे के रूप में निपटाना है.
फसल काटने वाले हार्वेस्टर पहले से होंगे पंजीकृत
हार्वेस्टर संचालकों को मशीन का संचालन शुरू करने से पहले कृषि विभाग में सहायक कृषि अभियांत्रिकी शिवपुरी के कार्यालय में फसल कटाई के लिए अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं हार्वेस्टर संचालकों को मशीन ऑपरेटर और स्टाफ की जानकारी भी विभाग को देनी होगी. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई किसान स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किए बिना फसल कटवाने का दबाव डालता है तो हार्वेस्टर संचालक इसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत पुलिस थाने या राजस्व अधिकारियों को दे सकेंगे. मशीन संचालन के दौरान आगजनी की घटनाओं से बचाव के लिए सभी संचालकों को अग्निशमन यंत्र रेत और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखना अनिवार्य कर दिया गया है.
किसानों को भरना पड़ सकता है 15000 रुपये तक का जुर्माना
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के तहत नरवाई जलाने पर पर्यावरण मुआवजा वसूलने की कार्रवाई को अंजाम देते हुए जुर्माने का स्लैब निर्धारित किया गया है. इसके अनुसार 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से 2,500 रुपये, 2 से 5 एकड़ वाले किसानों से 5,000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से 15,000 रुपये प्रति घंटा जुर्माना वसूल किया जाएगा.
जिला कलेक्टर के आदेश में विद्युत वितरण कंपनी को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे खेतों के पास लगे ट्रांसफार्मरों के आसपास 10x10 फीट का क्षेत्र खाली रखें ताकि आगजनी की घटनाओं को रोका जा सके.
पराली जलाने वाले किसानों को कलेक्टर की सख्त चेतावनी
शिवपुरी जिला कलेक्टर ने पराली जलाने वाले किसानों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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