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Burhanpur Court: पत्नी के पक्ष में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अलग रहने के लिए पति को जारी किए ये आदेश

Latest News: पति और पत्नी के अलग होने के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. बुरहानपुर कोर्ट ने केस में पति को आठ हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया है. आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है.

Burhanpur Court: पत्नी के पक्ष में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अलग रहने के लिए पति को जारी किए ये आदेश
कोर्ट ने पति-पत्नी के केस में सुनाया खास फैसला

Burhanpur News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में अपने पति से अलग रह रही पत्नी के पक्ष में फैसला देते हुए बुरहानपुर जिला कोर्ट (Burhanpur District Court) के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने पति को हर महीने 8 हजार रुपये गुजारा भत्ता और पिछले 32 महीने का बकाया 2 लाख 56 हजार रुपये बकाया राशी देने का आदेश दिया है. यह आदेश प्रथम अपर सत्र न्यायालय के न्यायधीश सूर्यप्रकाश शर्मा ने दिया, जिन्होंने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए इस खास फैसले को सुनाया है. 

क्या था पूरा मामला 

पत्नी की ओर से पैरवी कर रहे वकील मनोज अग्रवाल ने बताया कि पीड़िता पत्नी,जो बुरहानपुर जिले के नेपानगर में रहती है,ने अपने पति के खिलाफ इंसाफ की मांग की थी. पति महाराष्ट्र के पूना में रहता है. वह लंबे वक्त से पत्नी को गुजारा भत्ता की राशी देने से इंकार कर रहा था, जिससे पीड़िता पत्नी को किसी भी तरह की गुजारा भत्ता के रूप में आर्थिक सहायता नहीं मिलने से उनकी स्थिति काफी खराब हो रही थी. 

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कोर्ट से सुनाया खास फैसला

कोर्ट ने तमाम तर्कों की सुनवाई करते हुए पीड़िता पत्नी के पति को आदेश दिया कि वह  8 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता दे. इसके अलावा, पिछले 32 महीने से बाकी 2 लाख 56 हजार रुपये की राशी का भुगतान करने का आदेश दिया. इस फैसले में कोर्ट ने साफ किया कि पति-पत्नी का संबंध केवल सामाजिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी देता है. यह फैसला अन्य मामलों से बहुत अलग रहा.

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