मंदबुध्दि महिला से रेप की कोशिश केस में कोर्ट का फैसला, आरोपी को दी ऐसी सजा कि जिंदगीभर याद रखेगा 

MP News: इंदौर के चोईथराम अस्पताल के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र कुमार आचार्य के दिए गए बयान के अनुसार महिला का आईक्यू लेवल दो साल की बालिका के समान है. उसे संभालने के लिए बड़ी बहन है.

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Burhanpur Rape Case: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला न्यायालय ने मंदबुद्धि महिला से रेप का प्रयास करने वाले एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला जिले के खकनार थाना क्षेत्र में करीब 16 महीने पहले का है. पीडिता 40 साल की मंदबुध्दि महिला की मानसिक स्थिति महज 2 साल की बालिका की तरह है पीड़िता बोल नहीं पाती थी. आरोपी को पीड़िता की बहन ने रेप (Rape) का प्रयास करते रंगे हाथ पकड़ लिया था. खकनार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था. 

आईक्यू लेवल दो साल की बालिका के समान

मामले की पैरवी कर रहे सरकारी वकील श्याम देशमुख ने बताया इंदौर के चोईथराम अस्पताल के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र कुमार आचार्य के व्दारा दिए गए बयान के अनुसार महिला का आईक्यू लेवल दो साल की बालिका के समान है उसे संभालने के लिए बड़ी बहन है जो उसकी देखरेख करती है. आरोपी पीड़िता के साथ दुष्कृत्य का प्रयास कर रहा था. कोर्ट में चले प्रकरण के बाद न्यायालय सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई.

साथ ही अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई.  मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म (Rape) के सिम्टम्स नहीं पाए गए, लेकिन आरोपी ने मानसिक रूप से निःशक्त महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था और जिस स्थिति में उसे पकड़ा गया था उस आधार पर उसे सजा सुनाई गई.

मामले में एमवाय अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने महिला की मेंटल स्थिति चेक की थी जिसके बाद पता चला था कि उसका मानसिक संतुलन केवल 2 साल की बच्ची की तरह है. वह बोल नहीं पाती है. डॉक्टरों ने बताया कि आईक्यू लेवल 13 से कम होने पर मंदबुद्धि माना जाता है. आमतौर पर व्यक्ति का आईक्यू लेवल 90 होता है. मेडिकल रिपोर्ट में महिला को मंदबुद्धि पाया गया. कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को एकमात्र साक्षी पीड़िता की बहन के कथन के आधार पर सजा सुनाई.

मामले में SP देवेंद्र कुमार पाटीदार के मार्गदर्शन में विवेचना एसआई प्रियंका नायक ने की. एसपी द्वारा विवेचना अधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा. वहीं सफल पैरवी के लिए एसपी की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा. 

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यह है पूरा मामला

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक श्याम देशमुख के अनुसार मामला खकनार थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जहां 22 जनवरी 2023 को आरोपी ने मानसिक रूप से विक्षिप्त पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म (Rape) का प्रयास किया था. परिजन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 376, 376-2, 450 भादंवि के तहत केस दर्ज किया गया था. प्रकरण में सुनवाई के बाद आरोपी सुनील भूरेलाल को सत्र न्यायालय न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास और 17 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

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