Bonus Bhugtan: श्रम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में संचालित सभी कारखानों और कर्मशियल संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे संस्थान जहां बीस या इससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं और जिनका मासिक वेतन 21 हजार रुपये से कम है, उन्हें बोनस भुगतान किया जाना जरूरी है. अधिनियम के अनुसार हर लेखा वर्ष में किए गए कार्य के बोनस का भुगतान आगामी लेखा वर्ष में 30 नवंबर तक किया जाना चाहिए.
कितना बोनस मिलेगा? कहां कर सकते हैं शिकायत?
बोनस की राशि 7000 रुपये अथवा 8.33% जो भी अधिक हो वह देय होगी. उप श्रम आयुक्त आशीष पालीवाल ने बताया कि बोनस का भुगतान न होने की स्थिति में अपनी शिकायत संबंधित जिला श्रम कार्यालय में, एलसीएमएस पोर्टल पर, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित CM Helpline पोर्टल 181 पर अथवा श्रम विभागीय टोल फ्री नंबर 18002338888 पर दर्ज करवा सकते हैं.
श्रमिकों की आयु गणना के लिये नए निर्देश
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत श्रमिक की आयु गणना के लिये श्रम विभाग द्वारा नवीन निर्देश जारी किये गये हैं. अब आयु गणना के लिये "आधार कार्ड के आधार पर" शब्द हटा दिया गया है. आयु के प्रमाण के लिये परीक्षा लेने वाले बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र या अंकसूची या उस अंतिम विद्यालय द्वारा, जिसमें उसने अध्ययन किया, जारी किया गया विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मान्य होगा.
इसी तरह जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी से प्रमाण पत्र मान्य होगा. श्रम विभाग के अतिरिक्त सचिव बसंत कुर्रे ने बताया है कि उपरोक्त प्रमाण-पत्रों के न होने पर उस मेडिकल अधिकारी का प्रमाण पत्र, जो शासकीय सेवा में सहायक शल्य चिकित्सक की पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो का प्रमाण पत्र मान्य होगा. इन चारों डॉक्यूमेंट्स अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य आयु संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आयु संबंधी निर्णय लिया जायेगा.
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