Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस कस्टडी में युवक की हुई मौत के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इस मामले में कोर्ट ने तत्कालीन टीआई, डॉक्टर, जेलर सहित 5 कांस्टेबल को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं. मामला साल 2015 का है. मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी. टीआई मनीष राज सिंह भदोरिया, जेलर आलोक बाजपेई, क्राइम ब्रांच के पांच कांस्टेबल पर FIR के आदेश हुए हैं.
ये है पूरा मामला
दरअसल भोपाल के टीलाजमालपुरा निवासी एक युवक मोहसिन को 3 जून 2015 को क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल पूछताछ के लिए ले गए थे. उस पर लूट का आरोप था. क्राइम ब्रांच के बाद पुलिस ने मोहसिन पर टीटी नगर थाने में लूट का मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था. यहाँ मोहसिन की हालत बिगड़ने के बाद उसे 18 जून 2015 को ग्वालियर जेल ट्रांसफर कर दिया था, 23 जून 2015 को उसकी मौत हो गई थी. युवक की मौत के बाद परिजनों ने कई आरोप लगाए थे.
झूठा मामला दर्ज करने का था आरोप
परिजनों ने आरोप लगाया था कि मोहसिन पर झूठा मामला दर्ज किया गया था,. जेल में भी जेलर पर मोहसिन से मारपीट करने का आरोप था. न्यायिक हिरासत में मोहसिन की मौत की न्यायिक जांच में भी पुलिस और जेल अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई गई थी. परिजनों ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था. इस पूरे मामले की जांच न्यायाधीश वीरेंद्र यादव ने की थी. अब जिला एवं सत्र न्यायालय के जज मनीष मिश्रा की कोर्ट ने FIR के आदेश दिए हैं.
ये भी पढ़ें MP : बोरियां ब्रांडेड... खाद नकली! बड़े खेल का अफसरों ने ऐसे कर दिया भंडाफोड़
ये भी पढ़ें MP: भोपाल के मंडीदीप इलाके में दो गुटों में खूनी झड़प, जमकर हुई तलवार बाजी, BJP नेता का भांजा घायल