MP PHQ Issued New Police Posting Rules: मध्य प्रदेश के थानों में पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग को लेकर एक जरूरी आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक किसी भी पुलिस कर्मी को उसी पद पर दोबारा एक ही थाने में पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी और न ही 5 साल से ज्यादा एक ही जगह तैनात हो सकते हैं.
पुलिस मुख्यालय भोपाल ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. पीएचक्यू की ओर से ये भी कहा गया है कि इससे पहले भी इस तरह के आदेश जारी हुए थे, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया है.
अफसरों का कहना है कि थाना स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी हो इसके लिए आवश्यक है कि लंबी अवधि से थाने में पदस्थ कर्मचारियों को समय-समय पर एक जगह से दूसरे जगह किया जाए. इससे अधिकारी/ कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और जनता में शिकायत की संभावना भी कम होगी. आदेश में ये भी कहा कि इससे पहले भी आरक्षक से उपनिरीक्षक स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों को इससे पहले भी निर्देश दिए गए थे. लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है.
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इन नियमों का पालन करना जरूरी
जारी आदेश के मुताबिक किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्यतः 4 वर्ष या अधिकतम 5 साल से ज्यादा नहीं होगी. किसी भी अधिकारी / कर्मचारियों के उस थाने में पदस्थापना पूरी होने के बाद दोबारा उस पद पर उसी थाने में पोस्टिंग नहीं दी जाए, किसी भी कर्मचारी की एकमात्र पदों पर किसी एक थाने में एक पद पर पदस्थापना में 6 वर्षों से अधिक अवधि न हो और आवश्यक और उपयुक्तता के पद पर किसी भी कर्मचारी को पूर्व में अनुमोदन के बिना विभिन्न पदों पर लंबी पदस्थापना वाले 10 वर्ष से अधिक न किया जाए.
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