Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश पुलिस ने राज्य वन विभाग के दो अस्थायी मजदूरों के खिलाफ कठोर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) लगाया है. दोनों को हाल ही में उनके नक्सलियों से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है.
गोलीबारी के बाद हुए थे गिरफ्तार
दरअसल मंडला जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई थी. इसके बाद रविवार को अशोक कुमार वाल्को (28) और संतोष कुमार धुर्वे (28) को दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. खटिया पुलिस थाने के निरीक्षक कैलाश सिंह चौहान ने बताया कि कान्हा बाघ अभयारण्य (केटीआर) में अस्थायी मजदूर के रूप में काम करने वाले दो ग्रामीणों को नक्सलियों के साथ उनके संबंधों और उन्हें राशन की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
कर्मचारियों में रोष
वन कर्मचारियों के संघ, मध्यप्रदेश वन कर्मचारी संघ की मंडला इकाई के प्रमुख बलसिंह ठाकुर ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए दोनों मजदूर निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है.बलसिंह ठाकुर ने कहा, 'हम जल्द ही मंडला पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे और उन्हें एक याचिका सौंपेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्दोष आदिवासी मजदूरों को जेल से रिहा किया जाए.
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न्यायिक हिरासत में भेज दिया
पुलिस निरीक्षक चौहान ने कहा कि नौ मार्च को उनकी गिरफ्तारी के बाद, आरोपियों को एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें पूछताछ के लिए तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.