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Railway News: टोटी चोर गिरफ्तार, भोपाल में RPF का एक्शन; कबाड़ी से बरामद हुई चोरी की संपत्ति

Railway News: गाड़ी संख्या 19711/12 के कोच नंबर एम/2 के बाथरूम में एक संदिग्ध व्यक्ति टोटी खोलते हुए दिखाई दिया. इसके बाद भोपाल स्टेशन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने उससे पूछताछ की और पूरे मामले को सुलझाया.

Railway News: टोटी चोर गिरफ्तार, भोपाल में RPF का एक्शन; कबाड़ी से बरामद हुई चोरी की संपत्ति
Railway News: टोटी चोर गिरफ्तार

Indian Railways, Bhopal Station: भोपाल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ (RPF) की मुस्तैदी से दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. चोरी की कुल 6 टोटियां और अन्य सामग्री जब्त की गई है. इनका मूल्य ₹2590 बताया जा रहा है. रेलवे अधिकारी ने बताया कि भोपाल मंडल में रेल संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लगातार निगरानी और सघन गश्त की जा रही है. इसी दौरान 28 मई 2025 को आरपीएफ टीम द्वारा प्लेटफार्म गश्त के दौरान रेल संपत्ति की चोरी से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

रेलवे का क्या कहना है?

रेलवे अधिकारी (वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त) प्रशांत यादव ने बताया कि "भोपाल स्टेशन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी उपनिरीक्षक अवधेश कुमार, आर कृष्ण कुमार और मदसूदन यादव प्लेटफार्म क्रमांक-05 पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें गाड़ी संख्या 19711/12 के कोच नंबर एम/2 के बाथरूम में एक संदिग्ध व्यक्ति टोटी खोलते हुए दिखाई दिया. पूछताछ में उसने अपना नाम दिनेश अहिरवार, उम्र 30 वर्ष, निवासी भोपाल बताया. तलाशी लेने पर उसकी जेब से दो नग पुषकॉक (नल टोटी) बरामद किए गए."

दिनेश ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि उसने दो दिन पहले चार टोटियां और चुराई थीं, जिन्हें उसने फूटा मकबरा, छोला रोड, भोपाल स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर बेच दिया था. जांच में उक्त कबाड़ी दुकानदार की पहचान समीर खान, उम्र 20 वर्ष, निवासी भोपाल के रूप में हुई. कबाड़ी से चार चोरी की टोटियां बरामद की गईं, जिनकी कीमत ₹2590 आँकी गई है. संपत्ति की बरामदगी की वीडियोग्राफी भी कराई गई.

इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भोपाल में दिनेश अहिरवार के विरुद्ध धारा 3ए आरपी(यू)पी एक्ट एवं धारा 147 रेल अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. आरोपी दिनेश का आपराधिक रिकार्ड होने, कोई स्थायी निवास न होने एवं भविष्य में फरार होने की संभावना को देखते हुए उसे विधिवत गिरफ्तार कर परिजनों को सूचित किया गया.

वहीं रिसीवर आरोपी समीर खान का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाए जाने और यह प्रथम अपराध होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत प्रारूप सूचना पत्र जारी कर उसे पाबंद कर छोड़ा गया.

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि रेल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकार की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी. यात्रियों की सुविधा और रेलवे परिसंपत्तियों की रक्षा रेलवे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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