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A Reel Land You Jail: रील का चक्कर पहुंचा सकती है जेल? जरूर पढ़ लें भोपाल पुलिस की नई सोशल मीडिया एडवाइजरी

Reel Can Land You In Jail: पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने सोशल मीडिया पर किसी आपत्तिजनक पोस्ट पर कमेंट करने, लाइक करने, शेयर करने अथवा फॉरवर्ड करने वालों को सावधान रहने को कहा और नसीहत देते हुए कहा कि, ऐसे लोग ग्रुप एडमिन को सचेत करते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोकें.

A Reel Land You Jail: रील का चक्कर पहुंचा सकती है जेल? जरूर पढ़ लें भोपाल पुलिस की नई सोशल मीडिया एडवाइजरी
Bhopal police Social Media Advisory

Social Media Advisory: सोशल मीडिया पर युवाओं में शॉर्ट वीडियो और रील बनाकर अपलोड़ करने का चलन तेजी बढ़ा है. ऐसे में उत्साह में युवा कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियो भी पोस्ट कर देते हैं, जिससे मुश्किल हो सकती है. भोपाल पुलिस ने सोशल मीडिया को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की है और उल्लंघन करने वालों पर भोपाल पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई करेगी.

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भोपाल पुलिस ने सोशल मीडिया शॉर्ट वीडियो और रील अपलोड करने को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए हैं. यह प्रतिबंध खासकर उन लोगों के लिए है जो सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने और दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने के लिए आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं.

आपत्तिजनक पोस्ट पर कमेंट, शेयर और फॉरवर्ड पर होगी कड़ी कार्रवाई

भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने जारी एक आदेश में कहा कि,कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर अगर आपत्तिजनक फोटो, वीडियो या टेक्सट पोस्ट करेगा, तो उसके खिलाफ फौरन कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर किसी आपत्तिजनक पोस्ट पर कमेंट करने, लाइक करने, शेयर करने अथवा फॉरवर्ड करने वालों को नसीहत देते हुए कहा कि, ऐसे लोग सावधान रहें.

भोपाल पुलिस की साइबर सेल सोशल मीडिया गतिविधियों पर रखेगी नजर

पुलिस के अनुसार भोपाल शहर की सीमा में इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सायबर सेल सतर्क है. पुलिस ने साफ किया है कि यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा व भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है. यह प्रतिबंधत्मक आदेश तत्काल प्रभावी होगा. अगर इसे बीच में वापस ना लिया गया तो आगामी दो माह तक लागू रहेगा. 

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पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने सोशल मीडिया पर किसी आपत्तिजनक पोस्ट पर कमेंट करने, लाइक करने, शेयर करने अथवा फॉरवर्ड करने वालों को सावधान रहने को कहा और नसीहत देते हुए कहा कि, ऐसे लोग ग्रुप एडमिन को सचेत करते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोकें.

लागू नए प्रतिबंध के बाद भोपाल पुलिस ऐसे लोगों पर करेगी सख्त कार्रवाई

पुलिस ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनत गतिविधियां हमेशा गैरकानूनी हैं. इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करें.  वही, ग्रुप एडमिन को सचेत करते हुए पुलिस ने कहा कि यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोकें.लागू नए प्रतिबंध के बाद अब भोपाल पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी. 

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