PM मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब के 6 और पुलिसकर्मी निलंबित

आदेश के अनुसार, सभी पुलिसकर्मियों को पंजाब सिविल सेवा नियम (सजा और अपील) 1970 की धारा आठ के तहत आरोपपत्र में नामित किया गया है.

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की जनवरी 2022 में पंजाब की यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा में चूक के मामले में छह और पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. निलंबित किए गए पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के साथ ही इन छह पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई की गई है.

राज्य के गृह विभाग के 22 नवंबर के आदेश के अनुसार, दो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों-परसोन सिंह (Parson Singh) और जगदीश कुमार (Jagdish Kumar), निरीक्षक जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) और बलविंदर सिंह (Balwinder Singh), उपनिरीक्षक जसवंत सिंह (Jaswant Singh) और सहायक उपनिरीक्षक रमेश कुमार (Ramesh Kumar) को निलंबित कर दिया गया है. वर्तमान में बठिंडा जिले में पदस्थ पुलिस अधीक्षक गुरबिंदर सिंह (Gurbinder Singh) को शनिवार को निलंबित किया गया था.

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आदेश के अनुसार, सभी पुलिसकर्मियों को पंजाब सिविल सेवा नियम (सजा और अपील) 1970 की धारा आठ के तहत आरोपपत्र में नामित किया गया है. फिरोजपुर में पांच जनवरी 2022 को प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई नाकेबंदी के कारण प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर फंस गया था, जिसके बाद उन्हें कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से लौटना पड़ा था और अपनी रैली रद्द करनी पड़ी थी.

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इस सुरक्षा चूक की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले साल 12 जनवरी को एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसने इसके लिए राज्य के कई अधिकारियों को दोषी ठहराया था.

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