RG Kar Rape Case: कोलकाता रेप मामले में संजय रॉय को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने माना-दुर्लभ मामला नहीं

Kolkata Rape Case Verdict: कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने आरजी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में मुख्य दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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RG Kar Rape Case: मुख्य दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा

Sanjay Roy Punishment: कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस (Kolkata RG Kar Medical College Rape Case) के मामले में सियालदह कोर्ट (Sealdah Court) की विशेष अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया है. अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर (Trainee Woman Doctor) के साथ रेप और हत्या के मामले में एकमात्र दोषी सिविक वालंटियर संजय रॉय (Sanjay Roy) उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. मामले में जज ने कहा कि यह कोई दुर्लभतम मामला नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में अफरा-तफरी की स्थिति भी बन गई थी. जिसके बाद अदालत ने सख्त लहजे में सभी लोगों को चेतावनी दी थी और आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया था.

संजय रॉय के दावे के कारण रुका था मामला

सियालदह कोर्ट ने बीते शनिवार को ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी सिविक वालंटियर संजय रॉय को मुख्य दोषी करार दिया था. फैसले के समय संजय रॉय ने दावा किया था कि उसे पूरे मामले में फंसाया गया है. हालांकि, जज अनिर्बन दास ने कहा कि उसे सजा सुनाए जाने से पहले सोमवार को बोलने का मौका दिया जाएगा. मृतक छात्रा के माता-पिता ने दोषी करार दिए जाने के लिए न्यायाधीश का शुक्रिया अदा किया था.

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पीड़िता के पिता ने कही ये बात

मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या की पीड़िता के पिता ने सोमवार सुबह पत्रकारों से कहा, "आज सजा सुनाने से पहले विशेष अदालत के न्यायाधीश दोषी की बात सुनेंगे. उसने 20 जनवरी को कुछ कहने पर जोर दिया था, जिस दिन उसे विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था. हम चाहते हैं कि उसे अधिकतम सजा दी जाए." उन्होंने कहा था, "रॉय निस्संदेह अपराधी है. लेकिन, इस साजिश में और भी लोग शामिल हैं."

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क्या था पूरा मामला

साल 2024 में 9 अगस्त को एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था. कोलकाता पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले सबूतों के आधार पर जांच की. इसके बाद सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था. संजय रॉय इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट में मुख्य आरोपी है. संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, धारा 66 और धारा 103 (आई) के तहत दोषी ठहराया गया था.

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