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This Article is From May 04, 2024

Karnataka Sex Scandal Case : एसआईटी ने एचडी रेवन्ना को पूर्व पीएम देवेगौड़ा के आवास से हिरासत में लिया

HD Revanna News Hindi: एच.डी. रेवन्ना को बेंगलुरु के पद्मनाभ नगर इलाके में स्थित उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के आवास से हिरासत में लिया गया है. उन्हें आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के परिसर में बने एसआईटी कार्यालय ले जाया गया है.

Karnataka Sex Scandal Case : एसआईटी ने एचडी रेवन्ना को पूर्व पीएम देवेगौड़ा के आवास से हिरासत में लिया

Prajwal Revanna Sex Scandal: एसआईटी ने एच.डी. रेवन्ना को पूर्व पीएम देवेगौड़ा के आवास से हिरासत में लिया
बेंगलुरु, 4 मई (आईएएनएस). एक बड़े घटनाक्रम में जद-एस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स वीडियो घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शनिवार को उनके पिता और जद-एस विधायक एच.डी. रेवन्ना को हिरासत में ले लिया. बेंगलुरु में पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट द्वारा पीड़िता के अपहरण मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद रेवन्ना को हिरासत में लिया गया.

सूत्रों ने बताया कि एच.डी. रेवन्ना को बेंगलुरु के पद्मनाभ नगर इलाके में स्थित उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के आवास से हिरासत में लिया गया है. उन्हें आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के परिसर में बने एसआईटी कार्यालय ले जाया गया है. एच.डी. रेवन्ना ने खुद दरवाजा खोला और एसआईटी अधिकारियों के साथ अपने वाहन की ओर चले गए. गिरफ्तारी के समय उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की.

सूत्रों ने बताया कि एक महिला के अपहरण से संबंधित मामले में अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के तुरंत बाद एसआईटी अधिकारी पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे. एच.डी. रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना ने कथित तौर पर महिला का यौन उत्पीड़न किया था. इससे पहले शनिवार को एसआईटी ने अपहृत महिला को एच.डी. रेवन्ना के निजी सहायक (पीए) राजशेखर के फार्म हाउस से ढूंढ निकाला. यह फार्म हाउस मैसूरु जिले के काले हल्ली गांव में है.
 

विशेष लोक अभियोजक बी.एन. जगदीश ने अदालत में कहा कि मामला एक गरीब महिला की जान बचाने का है. जगदीश ने तर्क दिया कि एच.डी. रेवन्ना तीन बार नोटिस दिए जाने के बाद भी अधिकारियों के सामने नहीं आए. एच.डी. रेवन्ना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुथी डी. नाइक ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एकमात्र आरोप यह बयान है कि उन्होंने पीड़िता को अपने आवास पर बुलाया था.



वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में एच.डी.रेवन्ना की भूमिका साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है. बयान एक आरोपी द्वारा दिया गया था, जिसके साथ उनके मुवक्किल का कोई संबंध नहीं है. उन्होंने यह भी दावा किया कि एसआईटी ने जानबूझकर आईपीसी की धारा 364 ए जोड़ी है, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके मुवक्किल की जमानत याचिका खारिज हो जाए.

नाइक ने कहा, मामले में लगाई गई आईपीसी की अन्य धाराएं हैं 363 और 365,जो सात साल से कम कैद की सजा का प्रावधान करती हैं. इसलिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एच.डी. रेवन्ना को जमानत दी जानी चाहिए. इस बीच, एक गुप्त सूचना मिलने के बाद जब एसआईटी अधिकारी वहां पहुंचे तो 29 अप्रैल को लापता हुई महिला फार्म हाउस में बंद पाई गई. सूत्रों ने कहा कि राजशेखर तब से फरार है जब से एसआईटी ने लापता महिला को उसके फार्म हाउस में खोजा था. महिला को बेंगलुरु लाया जा रहा है जहां उसका बयान दर्ज किया जाएगा.

 

शुक्रवार को कर्नाटक पुलिस ने एच.डी. के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. रेवन्ना पर उस महिला के अपहरण के संबंध में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह अपने बेटे प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स वीडियो स्कैंडल के पीड़ितों में से एक है. महिला के बेटे ने एच.डी. रेवन्ना को नामित करते हुए गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी.

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रेवन्ना के रिश्तेदार सतीश बाबू को एफआईआर में दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया था, जिन्हें पुलिस ने शुक्रवार को मैसूरु जिले से गिरफ्तार किया था. महिला के बेटे ने आरोप लगाया कि उसकी मां एक कथित सेक्स वीडियो के सामने आने के बाद लापता हो गई है, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना को उसका यौन उत्पीड़न करते देखा जा सकता है. उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी मां को एक अज्ञात स्थान पर बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसने पुलिस से एच.डी. रेवन्ना और सतीश बाबू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की गुहार लगाई थी. हासन से मौजूदा जद-एस सांसद प्रज्वल रेवन्ना कथित तौर पर देश से भाग गए हैं.

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