Union Budget 2024: केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का बजट पेश करते हुए न्यू टैक्स रिजीम (New tax regime) में बड़ा बदलाव किया है. अब 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी. 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. इन सबके बीच सैलरीड क्लास के लिए बड़ी खबर आयी है. क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में अब आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपये की जगह 75 हजार रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं.
किसे फायदा किसे नुकसान?
सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन बदलावों से नौकरी करने वाले लोगों (Salaried Class) को सालाना 17 हजार 500 रुपये तक की बचत हो सकती है. बता दें कि पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
बजट में वित्त मंत्री ने कुछ निश्चित एसेट्स को लेकर कैपिटल गेन लिमिट यानी शेयर से हुई कमाई को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना कर दिया. इससे पहले एक लाख रुपये तक कैपिटल गेन टैक्स फ्री था. इससे निवेशकों को ये फायदा होगा कि अगर वे 1.25 लाख रुपये की कमाई इक्विटी से करते हैं तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
►बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है. पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी.
► एक्सपर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स में कटौती से आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा.
► सीए प्रकाश सिन्हा का कहना है कि सरकार द्वारा नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी किए जाने का सीधा फायदा कम आय टैक्स स्लैब में आने वाले लोगों को होगा. नई टैक्स रिजीम में अब करीब 17,500 रुपए की टैक्स बचत हो पाएगी. फैमिली पेंशन को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से लोगों को सीधा फायदा मिलेगा.
शेयर निवेशकों का नुकसान!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है. वित्त मंत्री ने कहा कि एक साल से कम के टेन्योर या होल्डिंग पीरियड के लिए टैक्स को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है और जिन निवेशकों की शेयरहोल्डिंग 1 साल यानी 12 महीने से ज्यादा है, उनके द्वारा शेयरों से हुई कमाई पर 12.5 फीसदी का टैक्स लगेगा. जबकि पहले यह 10 फीसदी था.
न्यू टैक्स रिजीम में छूट
इस समय देश में इनकम टैक्स की दो प्रणाली मौजूद हैं. एक है ओल्ड टैक्स स्लैब (Old Tax Slab Or Regime) जबकि 2020 में सरकार ने नई टैक्स प्रणाली (New Tax Slab) शुरू की है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने में आसानी करने के लिए ये नई व्यवस्था शुरू की गई थी.
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