AAP सांसद संजय सिंह को SC से मिली ज़मानत, 6 माह बाद जेल से आएंगे बाहर

Delhi Liquor Policy Case: सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने भी जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि उन्हें जमानत दी जा सकती है.

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दिल्ली शराब घोटाले मामले (Delhi Liquor Policy Case) में संजय सिंह (Sanjay Singh) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से जमानत मिल गई है. संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे. दरअसल, दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने AAP सांसद को 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था.

ED ने नहीं किया जमानत का विरोध

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा. इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा. ED ने भी जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि उन्हें जमानत दी जा सकती है. वहीं कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे.

गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने 9 बयानों में नहीं लिया था संजय सिंह का नाम

पिछली सुनवाई में संजय सिंह के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, 'ED के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था. संजय सिंह को डेढ़ साल बाद गिरफ्तार किया गया.' सिंघवी ने कोर्ट में आगे कहा था, 'अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती, जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए. 19 जुलाई, 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया. यहां तक कि 164 के बयान में भी नाम नहीं लिया था. संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ (मानहानि) शिकायत की और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया.

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