177 दिनों बाद तिहाड़ से रिहा हुए केजरीवाल, इन 4 शर्तों पर मिली जमानत

Arvind Kejriwal News Today : चर्चित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने जनता का शुक्रिया जताया है.

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Arvind Kejriwal Latest News Today : चर्चित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने जनता का शुक्रिया जताया है. करीब 177 दिनों बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं. बता दें कि CM केजरीवाल को ED ने  21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद 10 दिनों तक चली पूछताछ के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था. इधर, केजरीवाल के बाहर आते ही AAP (आम आदमी पार्टी) के कार्यकर्ताओं में ख़ुशी की लहर है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा ?

दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चार शर्तों के साथ जमानत दी है. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत को पूरा नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई गोलमोल जवाबों का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और न ही आरोपी को हिरासत में रख सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आरोपी को बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

केजरीवाल को जमानत की चार शर्तें

1. केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे.

2. वे केस से जुड़ी किसी भी सार्वजनिक चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे.

3. जांच में कोई बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.

4. जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे.

केजरीवाल को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, और बाद में उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर रिहाई का आदेश दिया था, लेकिन गिरफ्तार किए जाने के बाद वे अब तक जेल में थे. उनके रिहा होने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला.  

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