Gwalior News: कॉमेडियन और 'द कपिल शर्मा शो' के होस्ट कपिल शर्मा (Kapil Sharma) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की ग्वालियर खण्डपीठ से बड़ी राहत मिली है. उनके शो में कोर्ट की कार्यवाही को बुरे ढंग से दिखाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी. कि उन्होंने न्यायालय की प्रक्रिया को खराब ढंग से प्रस्तुत कर न्यायालय की छवि खराब की है.
यह था पूरा मामला
कपिल शर्मा के शो में कुछ समय पहले एक एपिसोड प्रसारित किया गया था. जिसमें न्यायालय को लेकर एक दृश्य तैयार किया गया था. इस 50 मिनिट के एक एपिसोड में लगभग 8 मिनट तक कोर्ट की कार्यवाही दिखाई गई थी. इस दौरान गवाह का किरदार निभाने वाले व्यक्ति शराब पीये हुए दिखाया गया था. कपिल शर्मा इस में वकील का किरदार निभाते नजर आए थे, जो दृश्य में शराब और नमकीन मांगते दिखाए गए थे. इसको लेकर एडवोकेट सुरेश धाकड़ ने इसे न्यायालय की अवमानना बताते हुए पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत आवेदन दिया था. जिसमें मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई की मांग की थी. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जब उनका आवेदन निरस्त कर दिया तो उन्होंने सेशन कोर्ट में आवेदन दिया. वहां से भी निरस्त होने पर उन्होंने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया. इसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एपिसोड में भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया और शराब के दृश्य दिखाते समय यह चेतावनी भी नहीं लिखी कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इससे न्यायालय की छवि धूमिल हुई है. इसलिए कपिल शर्मा, चैनल के मालिकों, अन्य कलाकारों और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए.
हाईकोर्ट ने आवेदन पर यह कहा
हाईकोर्ट ने एडवोकेट धाकड़ के इस आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए हम पुलिस के कंधे का इस्तेमाल नहीं कर सकते. इस तरह कपिल शर्मा और उनकी टीम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
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